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रीवा न्यायालय का अहम फैसला: अश्लील हरकत करने वाले तांत्रिक को आजीवन कारावास की सजा
Rewa MP News: झाड़फूक के बहाने महिला से अश्लील हरकत करने वाले तांत्रिक आरोपी रामसुमन विश्वकर्मा निवासी महसुआ थाना रायपुर कर्चुलियान को रीवा न्यायालय ने दोषी पाया है और उसे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। यह जानकारी विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार निगम ने मीडिया को देते हुए बताया है।
चितरंगी की रहने वाली थी महिला
लोक अभियोजक निगम ने बताया कि यह घटना 30 अगस्त 2019 की है। जहां रायपुर कर्चुलियान के महसुआ गांव में झाड़फूक करने वाले तांत्रिक रामसुमन विश्वकर्मा से सिगरौली जिले के चितरंगी की रहने वाली महिला तंत्र विद्या से अपना झाड़फूक कराने के लिए आई थी। इसका फायदा उठाते हुए तांत्रिक महिला को कमरे में बंद करके उससे अश्लील हरकत करने लगा। इसकी शिकायत महिला ने थाना में दर्ज करवाई थी।
महिला के उतार दिए थें कपड़े
महिला का आरोप था कि तांत्रिक ने कमरे में उसके पूरे कपड़े उतरवा दिया और फिर अश्लील हरकत करने लगा। उसके शोर मचाने पर घर के सदस्य कमरें में आ गए और उसका बचाव किए।
लोक अभियोजक राकेश निगम ने बताया कि सुनवाई के दौरान रीवा न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने यह पाया कि तंत्र मंत्र की आड़ में तांत्रिक ने महिला के साथ गलत व्यवहार किया है। ऐसे में तांत्रिक को अश्लील हरकत करने में 7 वर्ष एवं महिला एसटीएसी वर्ग से थी। जिस पर आजीवन कारावास की सजा से उसे दंडित किया है।