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ऑनर किलिंग: एमपी के सीधी में हत्या के आरोपियों को न्यायालय ने दी आजीवन कारावास की सजा
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MP Sidhi News: ऑनर किलिंग के मामले में सीधी न्यायालय द्वारा एक अहम फैसला सुनाते हुए युवक की हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने 22 माह पूर्व युवक पुष्पराज यादव पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। मामला न्यायालय में चला, बीते दिवस न्यायाधीश द्वारा युवक की हत्या में शामिल आरोपियों को आजन्म कारावास की सजा सुनाई गई। पुलिस द्वारा आरोपियों को न्यायालय के आदेश के बाद जेल भेज दिया गया है।
क्यों की हत्या
बताया गया है कि पुष्पराज का आरोपी रामसिया की बेटी से प्रेम-प्रसंग का मामला काफी समय से चला आ रहा था। इस प्रेम को एक नाम देने के लिए पुष्पराज ने रामसिया की बेटी से शादी कर ली। इसके बाद भी रामसिया ने इस रिश्ते को कबूल नहीं किया। जैसे ही उसे मौका मिला उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिल कर पुष्पराज की हत्या कर दी।
कैसे की हत्या
पुलिस ने बताया कि अगस्त 2020 को पुष्पराज यादव और सुमोध यादव गल्ला लेने गए थे। वापस लौटते हुए जैसे ही पुष्पराज पंचायत भवन के समीप पहुचा, वहां घात लगा कर बैठे आरोपियों ने युवक की पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान आरोपियों ने युवक पर लाठी और कुल्हाड़ी से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी भाग गए। युवक को अस्पताल ले जाया गया। जहां उसकी मौत हो गई।
ये हैं आरोपी
युवक की हत्या करने में शामिल आरोपियों में रामसिया यादव पुत्र हिंछपति यादव 45 वर्ष, उमेश यादव पुत्र रामसुंदर यादव पुत्र 26 वर्ष और गुलेश यादव 23 वर्ष शामिल है। गौरतलब है कि युवक द्वारा रामसिया की बेटी से प्रेम विवाह करने के बाद से ही आरोपी बदला लेने की फिराक में थे। जैसे ही मौका मिला आरोपियों ने युवक की हत्या कर दी।
Ankit Pandey | रीवा रियासत
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