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रीवा: उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश, अब प्राचार्य कर सकेंगे कर्मचारियों की नियुक्ति
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया आदेश बेरोजगारों को नौकरी दिलाने में बहुत सहायक सिद्ध होने वाला है। हाल के दिनों में उच्च शिक्षा विभाग ने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया है जिससे अब कॉलेज के प्राचार्य बेरोजगारों को नौकरी पर रख पाएंगे। कहा जाए तो वह उन्हें नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन यहां भर्ती अनुकंपा नियुक्ति के लिए अधिकृत किया गया है।
क्या है आदेश
सरकारी महाविद्यालय में किसी भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने के पश्चात अनुकंपा नियुक्ति के लिए उसके परिवार जन आवेदन करते हैं। अभी लोगों को स्थानीय स्तर से लेकर भोपाल तक की आवाजाही करनी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। व्यवस्था में सुधार किया गया है। नियुक्ति आसानी से मिल सकेगी।
उच्च शिक्षा विभाग ने संशोधित आदेश जारी करते हुए महाविद्यालय प्राचार्य तथा एडी रीवा को नियुक्ति की कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिए हैं। जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि यदि संबंधित वर्ग का पद रिक्त है तो सूक्ष्म परीक्षण उपरांत प्राचार्य स्वयं अनुकंपा नियुक्ति दे सकते हैं। नियुक्ति देने के पश्चात तत्काल विभाग को सूचित करना होगा।
कई स्तर पर की गई है व्यवस्था
जानकारी के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग द्वारा केवल महाविद्यालय प्राचार्य को ही अधिकृत नहीं किया है इसके साथ ही कहा गया है कि यदि महाविद्यालय में संबंधित वर्ग के पद रिक्त नहीं है तो जिला स्तर पर अग्रणी महाविद्यालय प्राचार्य अनुकंपा नियुक्ति देकर विभाग को सूचित करें।
इसके अलावा यदि जिला स्तर पर संबंधित वर्ग का पद रिक्त नहीं है तो संभाग स्तर पर अनुकंपा नियुक्ति देने का अधिकार एडी रीवा को दिया गया है।
प्रक्रिया हुई आसान
अभी तक कर्मचारी की मृत्यु हो जाने के पश्चात अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने परिजनों को भटकना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा उच्च शिक्षा विभाग ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि स्थानीय स्तर पर ही कर्मचारी को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी।