रीवा

चुनाव प्रचार की समय-सीमा समाप्त: सभा, जुलूस, सार्वजनिक प्रचार-प्रसार करना होगा दण्डनीय

MP Assembly Election 2023
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MP Assembly Election 2023

15 नवंबर की शाम 6 बजे से चुनावी प्रचार-प्रसार का शोरगुल समाप्त हो गया है.

रीवा। मध्यप्रदेश में विधानसभा आम निर्वाचन के लिए चुनावी प्रचार-प्रसार की समय सीमा 15 नवंबर की शाम 6 बजे से समाप्त हो गई है। 17 नवंबर को मतदान किया जाएगा।

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी कर कहा है कि मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से 48 घण्टे पूर्व कोई भी प्रत्याशी निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई भी सार्वजनिक सभा या जुलूस नहीं करेगा और न ही उसमें सम्मिलत होगा तथा न ही उसे संबोधित करेगा।

कोई भी प्रत्याशी प्रचार समाप्ति के बाद किसी भी ऐसे सार्वजनिक आयोजन, धार्मिक आयोजन, शादी-विवाह समारोह में सम्मिलित होकर चुनाव प्रचार संबंधी किसी भी प्रकार की कोई अपील भी नहीं करेगा।

टी.वी, चलचित्र, रेडियो, एफ.एम.चैनल, मोबाइल पर वीडियो संदेश, वॉइस संदेश और ऐसे किसी भी साधन से चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद प्रचार संबंधी कोई अपील नहीं करेगा।

कोई भी प्रत्याशी संगीत समारोह, नाट्य अभिनय और मनोरंजन के किसी भी ऐसे साधन का प्रयोग नहीं करेगा, जिससे चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके। किसी भी प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन की व्यवस्था भी नहीं करेगा।

जनता के समक्ष चुनाव संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा। उक्त बातों का उल्लंघन होने पर दो वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों प्रकार के दण्ड का प्रावधान है।

Aaryan Puneet Dwivedi | रीवा रियासत

Aaryan Puneet Dwivedi | रीवा रियासत

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