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Education: एडमिशन कैंसिल होने पर महाविद्यालयों को लौटानी होगी पूरी फीस, यूजीसी ने दिया निर्देश
MP Latest News: महाविद्यालयों में एडमिशन प्रक्रिया अपने अंतिम चरण की ओर है। इसी कड़ी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने फी रिफंड पॉलिसी 2022 लागू कर दी है। इस संबंध में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय (APS ) और उच्च शैक्षणिक संस्थानों को पत्र लिख कर फी रिफंड पॉलिसी के बारे में अवगत कराया है। यूजीसी द्वारा भेजे पत्र के अनुसार इस सत्र में प्रवेश लेने वाला कोई भी विद्यार्थी अगर 31 अक्टूबर तक एडमिशन कैंसिल कराता है तो उसे जमा की गई पूरी फीस लौटानी होगी। यदि छात्र 31 दिसंबर तक एडमिशन कैंसिल (Admission Cancel) कराता है तो एक हजार प्रोसेसिंग फीस (Processing Fees) काट कर शेष पैसा लौटाना होगा।
आसानी से नहीं मिलती फीस
सूत्रों की माने तो फीस जमा करने के बाद अगर किसी कारण से विद्यार्थी अपना एडमिशन कैंसिल कराता है तो उसे अपनी फीस वापस प्राप्त करने में काफी परेशानी होती है। विवि हो या महाविद्यालय प्रबंधन इनके द्वारा विद्यार्थी को इतनी अधिक कागजी खानापूर्ति करने के लिए कह दिया जाता है कि विद्यार्थी परेशान होकर अपनी फीस के बारे मे सोचना ही छोड़ देता है। हालांकि विद्यार्थियों को अगर संस्था द्वारा फीस वापस नहीं लौटाई जाती, या फिर फीस वापस करने में आनाकानी की जाती है तो विद्यार्थी संस्था के खिलाफ हायर एजुकेशन (Higher Education) या यूजीसी में शिकायत कर सकता है।
एडमिशन कैंसिल होने पर महाविद्यालयों को लौटानी होगी पूरी फीस, यूजीसी ने दिया निर्देश
एमपी भोपाल-महाविद्यालयों में एडमिशन प्रक्रिया अपने अंतिम चरण की ओर है। इसी कड़ी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने फी रिफंड पॉलिसी 2022 (Refund Policy 2022) लागू कर दी है। इस संबंध में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय और उच्च शैक्षणिक संस्थानों को पत्र लिख कर फी रिफंड पॉलिसी (Refund Policy) के बारे में अवगत कराया है। यूजीसी द्वारा भेजे पत्र के अनुसार इस सत्र में प्रवेश लेने वाला कोई भी विद्यार्थी अगर 31 अक्टूबर तक एडमिशन कैंसिल कराता है तो उसे जमी की गई पूरी फीस लौटानी होगी। यदि छात्र 22 दिसंबर तक एडमिशन कैंसिल कराता है तो एक हजार प्रोसेसिंग फीस काट कर शेष पैसा लौटाना होगा।
आसानी से नहीं मिलती फीस
सूत्रों की माने तो फीस जमा करने के बाद अगर किसी कारण से विद्यार्थी अपना एडमिशन कैंसिल कराता है तो उसे अपनी फीस वापस प्राप्त करने में काफी परेशानी होती है। विवि हो या महाविद्यालय प्रबंधन इनके द्वारा विद्यार्थी को इतनी अधिक कागजी खानापूर्ति करने के लिए कह दिया जाता है कि विद्यार्थी परेशान होकर अपनी फीस के बारे मे सोचना ही छोड़ देता है। हालांकि विद्यार्थियों को अगर संस्था द्वारा फीस वापस नहीं लौटाई जाती, या फिर फीस वापस करने में आनाकानी की जाती है तो विद्यार्थी संस्था के खिलाफ हायर एजुकेशन (Higher Education) या यूजीसी (UGC) में शिकायत कर सकता है।
Ankit Pandey | रीवा रियासत
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