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रीवा: दहेज लोभियों ने इतना किया प्रताड़ित की बहू ने फांसी लगा कर दे दी जान, न्यायालय ने पति और सास सहित चार लोगों को दी 10-10 साल की सजा

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Rewa MP News: शहर के बिछिया मोहल्ले में रहने वाले दहेज लोभी ससुराल वालों ने नवब्याहता को इतना प्रताणित किया कि बहू ने फांसी लगा की अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली।

Rewa MP News: शहर के बिछिया मोहल्ले में रहने वाले दहेज लोभी ससुराल वालों ने नवब्याहता को इतना प्रताणित किया कि बहू ने फांसी लगा की अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। इस मामले में न्यायालय ने दहेज लोभी पति, सास और दो देवर को 10-10 साल की सजा और 15-15 हजार के जुर्माने से दण्डित किया है। रीवा न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस द्वारा दोषी ससुराल वालों को जेल भेज दिया गया है। दोषी ससुराल वालों के खिलाफ थाने में आईपीसी की धारा 498ए और 304 बी के तहत प्रकरण दर्ज है।

क्या है मामला

बताया गया है कि बिछिया निवासी सलमान खान से अपसाना अख्तर की शादी 2019 में हुई थी। शादी को एक साल भी नहीं बीता की आरोपी ससुराल वाले नवब्याहता से दहेज की मांग करने लगे। मांग पूरी न होेने पर ससुराल वाले महिला को शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करने लगे। पुलिस की माने तो ससुराल वाले महिला से दहेज के रूप में 50 हजार रूपए और बाइक की मांग किया करते थे।

इतना ही नहीं ससुराल वाले महिला के पिता से आधी संपत्ति की मांग भी करते थे। ससुराल वालों की प्रताणना से तंग आकर महिला ने 2021 में फांसी लगा कर अपनी जान दे दी। महिला की मौत के बाद मायके वालों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या की शिकायत सिटी कोतवाली में की। मायके वालों की शिकायत के बाद पुलिस अधिकारी द्वारा मामले की विवेचना कर चालान न्यायालय में पेश किया गया। एक साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अंत में न्यायालय ने ससुराल वालों को दहेज हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

इन्हें मिली सजा

न्यायालय द्वारा महिला की मौत के मामले में जिसे सजा दी गई है उसमें महिला का पति सलमान खान, सास रफीकुन्निशा और देवर हैदर खान व सुल्तान खान शामिल है। गौरतलब है कि मामले में महिला के जेठ राजू खान को भी पुलिस ने आरोपी बनाया था। लेकिन न्यायालय ने माना की राजू खान अपने परिवार से अलग रह रहा था। उसका महिला की मौत में कोई हांथ नहीं है। इस कारण से न्यायालय ने राजू खान को दोष मुक्त कर दिया।

Suyash Dubey | रीवा रियासत

Suyash Dubey | रीवा रियासत

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