रीवा

रीवा में होली पर DJ पर लगा प्रतिबंध: सार्वजनिक स्थानों पर डांस भी प्रतिबंधित, कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

Aaryan Puneet Dwivedi | रीवा रियासत
12 March 2025 11:57 PM IST
Updated: 2025-03-12 18:49:45
रीवा में होली पर DJ पर लगा प्रतिबंध: सार्वजनिक स्थानों पर डांस भी प्रतिबंधित, कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश
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रीवा में होली और धुरेड़ी के त्योहारों पर सार्वजनिक स्थानों पर डीजे बजाने और नृत्य करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने आदेश जारी किए, उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी।

रीवा जिला प्रशासन ने होली और धुरेड़ी के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर डीजे बजाने और नृत्य करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बुधवार को आदेश जारी करते हुए बताया कि वर्तमान में बोर्ड परीक्षाएं और रमजान का महीना चल रहा है। 13 मार्च को होली और 14 मार्च को धुरेड़ी का त्योहार मनाया जाएगा। इस दौरान, कुछ व्यक्तियों द्वारा चौराहों पर डीजे लगाकर तेज आवाज में गाने बजाए जाते हैं और नृत्य किया जाता है, जिससे आवाजाही बाधित होती है और लड़ाई-दंगे तथा उपद्रव की घटनाएं घटित होने की संभावना रहती है।

कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

कलेक्टर प्रतिभा पाल ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उस पर मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 15 (1) (2) और 16 के अंतर्गत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी थानों, निकायों, जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों के कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर भी आदेश को चस्पा करने और सूचित करने के निर्देश दिए हैं।

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मनाया जाएगा पर्व

रीवा पुलिस ने बताया है कि शहर के सभी प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शहर में निगरानी के लिए अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि वे शांति और सद्भाव के साथ त्योहार मनाएं और किसी भी प्रकार के उपद्रव से बचें।

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