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रीवा का खूंखार एवं आदतन अपराधी जिला बदर, 24 मामलों में है आरोपी
SP Office Rewa
रीवा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनोज पुष्प ने आदतन अपराधी अब्दुल शेखू पिता अब्दुल शरीफ निवासी घोघर रीवा को जिला बदर के आदेश दिए हैं। आदतन अपराधी को रीवा, सिगरौली, सीधी एवं सतना जिले की राजस्व सीमाओं में एक वर्ष के लिए प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है।
यह आदेश पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के प्रतिवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। प्रतिबंध की अवधि में आदतन अपराधी को सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बाद ही इन जिलों में प्रवेश मिलेगा। प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।
जारी आदेश के अनुसार अब्दुल शेखू के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में 24 प्रकरण दर्ज हैं। वह 2013 से लगातार असामाजिक गतिविधियों, मारपीट, गुण्डागर्दी, अवैध शस्त्र रखने, लोगों को डराने-धमकाने, चोरी तथा लूट जैसे कृत्यों में लिप्त है। उसकी गतिविधि के कारण आम जनता के मन में भय व्याप्त है। लोक शांति बनाए रखने के लिए आदतन अपराधी अब्दुल शेखू को जिला बदर के आदेश दिए गए हैं।