रीवा

रीवा के NDPS एक्ट कोर्ट ने सुनाई सजा: गांजा का अवैध कारोबार करने वाले आरोपी को 10 वर्ष की जेल, एक लाख का जुर्माना

10 years rigorous imprisonment and a fine of one lakh rupees to the accused who sold intoxicating cough syrup in Rewa
x

विशेष न्यायधीश रीवा की अदालत ने नशीली कफ सिरप के एक आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनाई है।

रीवा के विशेष न्यायाधीश (NDPS एक्ट) अदालत ने अवैध रूप से गाँजा बेचने वाले आरोपी को दस वर्ष की सजा व 1 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है।

रीवा. विशेष न्यायाधीश (NDPS एक्ट) केशव सिंह की अदालत ने अवैध रूप से गांजा बेचने वाले आरोपी कल्लू उर्फ प्रमोद गुप्ता उम्र 37 वर्ष निवासी खाम्हा पोस्ट लोही थाना सिटी कोतवाली जिला रीवा को 10 वर्ष की सजा व 1 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है.

क्या है मामला

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रही लोक अभियोजक श्रीमती शशि तिवारी ने बताया कि दिनांक 18 सितंबर 2015 को थाना सिटी कोतवाली रीवा को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खाम्हा में कल्लू उर्फ प्रमोद गुप्ता पिता स्वा. रामगोपाल गुप्ता अपने घर में सफेद रंग की बेलेरो गाड़ी क्रमांक एम.पी. 17 टी.ए. 1746 में अवैध रूप से गांजा विकय हेतु लाया है.

मुखबिर सूचना के आधार पर थाना सिटी कोतवाली रीवा की पुलिस ने बताये गए स्थान पर छापा मारा, जहां पर मौके में बेलोरो क्रमांक MP17TA1746 में एक व्यक्ति बैठा मिला तथा दो व्यक्ति पुलिस को देखकर भाग गए. बेलेरो में बैठा व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम कल्लू उर्फ प्रमोद गुप्ता पिता स्व. रामगोपाल गुप्ता उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम खाम्हा का होना बताया. पुलिस द्वारा वाहन की तलाशी लेने पर वाहन में बीच वाली सीट के नीचे एक सफेद रंग का बोरा मिला, जिसमें गांजा पाया गया. जिसकी तौल कराये जाने पर कुल 21 किलो 100 ग्राम गांजा पाया गया. पुलिस ने मौके पर ही आरोपी कल्लू उर्फ प्रमोद गुप्ता पिता स्वा. रामगोपाल गुप्ता उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम खाम्हा को गिफ्तार कर प्रकरण पंजीबद्ध कर विशेष न्यायालय (NDPS एक्ट) में चालान पेश किया गया.

लोक अभियोजक श्रीमती शशि तिवारी ने न्यायालय में तर्क प्रस्तुत करते हुये कहा कि आरोपी द्वारा कारित अपराध गंम्भीर प्रकृति का है. जिससे निश्चित रूप से समाज नशे का आदी हो रहा है. नशीले पदार्थ समग्र समाज को प्रभावित कर रहा है. इसलिए आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए. विशेष न्यायाधीश (NDPS एक्ट) केशव सिंह ने दोनो पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी कल्लू उर्फ प्रमोद गुप्ता पिता स्व. रामगोपाल गुप्ता उम्र 37 वर्ष निवासी खाम्हा पोस्ट लोही, थाना सिटी कोतवाली, रीवा को (NDPS एक्ट) की धारा 8 (सी) सहपठित धारा 20 (ग) के तहत दस वर्ष का सश्रम कारावास व 1 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया. तथा जुर्माने की राशि न अदा करने पर 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

Aaryan Puneet Dwivedi | रीवा रियासत

Aaryan Puneet Dwivedi | रीवा रियासत

Next Story