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रीवा में गांजा तस्कर को कोर्ट ने सुनाया 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा, ₹100000 का जुर्माना

रीवा में गांजा तस्कर को कोर्ट ने सुनाया 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा, ₹100000 का जुर्माना
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8 वर्ष पूर्व लग्जरी गाड़ी में गांजा परिवाहन कर रीवा में खपाते हुये पकड़े गये एक गांजा तस्कर को 10 वर्ष के सश्रम कारवाज की सजा व ₹100000 (एक लाख रुपए) जुर्माने से दण्डित किया गया है.

रीवा. 8 वर्ष पूर्व लग्जरी गाड़ी में गांजा परिवाहन कर रीवा में खपाते हुये पकड़े गये एक गांजा तस्कर को रीवा के विशेष न्यायाधीश NDPS केशव सिंह द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारवाज की सजा के साथ ₹100000 (एक लाख रुपए) के अर्थदंड से दण्डित किया गया है.

प्रकरण के संबंध में लोक अभियोजक श्रीमती शशि तिवारी ने बताया कि 30 सितंबर 2013 को थाना सिटी कोतवाली रीवा को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद रंग की सफारी वाहन क० एम0पी-17-बी 7277 में अवैध रूप से मादक पदार्थ गाँजा लेकर गोविन्दगढ़ तरफ से रीवा की ओर आ रहे वाहन में काफी मात्रा में अवैध गाँजा परिवहन किया जा रहा है. मुखबिर की सूचना पाते ही सिटी कोतवाली पुलिस थाने से रवाना होकर गोविन्दगढ़ मार्ग कुठुलिया नाका के पास वाहन को नाके बंदी करके पकड़ा तो उसमें तीन व्यक्ति बैठे थे, जिसमें दो व्यक्ति पुलिस को देखकर वाहन छोड़कर भाग गये. एक व्यक्ति वाहन के बीच की सीट में बैठा पकड़ा गया जिसका नाम पता पूँछने पर उसने अपना मुहम्मद मोबीन खान उर्फ बबलू पिता मुहम्मद रज्जाक मंसूरी उम्र 32 वर्ष ग्राम रहट, थाना चोरहटा जिला रीवा बताया तथा फरार होने वाले व्यक्तियों का नाम मुहम्मद समीम व मुहम्मद नसीम खान दोनों निवासी रहट थाना चोरहटा का रहने वाला बताया.

पुलिस द्वारा वाहन की तलासी लिये जाने पर वाहन के पीछे तरफ के सीट के नीचे पाँच बोरियाँ गाँजा से भरी हुई पायी गयी. पुलिस द्वारा तौल कराये जाने पर तीन बोरियों में 20-20 किलो ग्राम गाँजा पाया गया तथा एक बोरी में 18 किलो ग्राम गाँजा तथा एक बोरी में 12 किलोग्राम गाँजा अवैध रूप से पाया गया. इस प्रकार कुल 90 किलोग्राम गाँजा पाया गया. जिसकी कुल कीमत 2.70,000/- रूपये पाई गई. पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट में चालान पेश किया गया.

विशेष न्यायाधीश की अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद मुहम्मद मोबिन खान उर्फ बब्लू को एनडीपीएस एक्ट की धारा - 8 (सी) 20 बी ii(सी) के तहत 10 (दस) वर्ष का साश्रम कारावास व एक लाख रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया तथा जुर्माने की राशि अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पडेगी.

Aaryan Puneet Dwivedi | रीवा रियासत

Aaryan Puneet Dwivedi | रीवा रियासत

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