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रीवा: मासूम के साथ गलत काम करने वाले को न्यायालय ने दी 30 वर्ष की सजा

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Rewa MP News: द्वितीय अपर सत्र न्यायालय द्वारा 4 वर्षीय मासूम के साथ गलत काम करने के आरोपी युवक को 30 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।

Rewa MP News: द्वितीय अपर सत्र न्यायालय द्वारा 4 वर्षीय मासूम के साथ गलत काम करने के आरोपी युवक को 30 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी युवक संदीप पटेल पुत्र नंदलाल पटेल नईगढ़ी को न्यायालय के आदेश के बाद जेल भेज दिया गया है। आरोपी के खिलाफ थाने में आइपीसी की धारा 376 और 5-6 पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध है।

क्या है मामला

अभियोजन अधिकारी सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला ने बताया कि एक साल पूर्व 2021 में नाबालिब बेर तोड़ने गई थी। जहां मौके पर मौजूद आरोपी नाबालिग को बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया। जहां आरोपी ने नाबालिग के साथ काम किया। घर पहुंचने के बाद नाबालिग द्वारा मामले की शिकायत परिजनों से की गई। शिकायत के परिजन मासूम को लेकर थाने गए। जहां परिजनो ने आरोपी युवक के खिलाफ थाने में शिकायत की। शिकायत के बाद पुलिस द्वारा मासूम का मेडिकल परीक्षण कराया गया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ दुष्कृत्य सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

लौर पुलिस ने पकड़ा

बताया गया है कि घटना के बाद आरोपी भाग गया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए क्षेत्र के अन्य थाना की पुलिस को सतर्क कर दिया गया। जिसके बाद तत्कालीन थाना प्रभारी लौर मनोज गौतम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी युवक को लौर थाना क्षेत्र से पकड़ लिया।

22 माह में आया फैसला

पुलिस द्वारा मामले की विवेचना के बाद दो माह बाद ही चालान न्यायालय में पेश कर दिया गया। घटना जहां फरवरी 2021 की थी वहीं पुलिस ने अप्रैल 2021 में मामला न्यायालय में पेश कर दिया। तकरीबन 1 साल 10 माह यानि कि पूरे 22 माह बाद न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषसिद्ध मानते हुए 30 साल के कठेर कारावास की सजा सुनाई है।

Suyash Dubey | रीवा रियासत

Suyash Dubey | रीवा रियासत

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