- Home
- /
- मध्यप्रदेश
- /
- रीवा
- /
- रीवा में लगातार बढ़...
रीवा में लगातार बढ़ रहें कोरोना संक्रमित, पिछले 24 घंटे में मिलें 315 नए पॉजिटिव मरीज, कोरोना कर्फ्यू में लागू प्रतिबंधों में आंशिक संशोधन
Coronavirus Cases In Rewa / रीवा. जिले में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है. पिछले 24 घंटे के अंतराल में जिले में 315 नए मामलों की पुष्टि हुई है. वहीं गुरुवार को 4 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था. जिसमें एक रीवा के न्यायाधीश भी शामिल हैं. वहीं रीवा कलेक्टर ने कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) में लागू प्रतिबंधों में आंशिक संशोधन किया है.
लगातार बढ़ रहें सक्रमण के मामले
जिले में रोजाना कोरोना के नए मामलों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार गुरुवार से शुक्रवार के बीच जिले में 315 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है. जबकि कुल जांचे 1,008 लोगों की हुई थी. पहली बार इतनी कम जांचों में इतने अधिक लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है.
1,008 में से 723 जांचे RT-PCR के माध्यम से की गई थी, जिनमें 240 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली, जबकि 285 जांचे ANTIGEN के माध्यम से की गईं थी, जिनमें से 75 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली थी. शुक्रवार तक रीवा में अब तक 6,124 लोग कोरोना के संक्रमण के शिकार हो चुके हैं.
कोरोना कर्फ्यू में लागू प्रतिबंधों में आंशिक संशोधन
कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये रीवा जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधों के आदेश दिये गये हैं। यह आदेश 15 अप्रैल को प्रात: 6 बजे से 26 अप्रैल को प्रात: 6 बजे तक लागू रहेंगे।
इनके तहत कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा, 14 अप्रैल को जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों में आंशिक संशोधन के आदेश 16 अप्रैल 2021 को जारी किये गए हैं।
संशोधित आदेश के अनुसार जिले के शहरी क्षेत्रों में फल तथा सब्जी की हाथ ठेले द्वारा बिक्री की अनुमति प्रात: 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगी।
इसी तरह कृषि संबंधी सेवायें जैसे खाद, बीज, कीटनाशक दवायें, कृषि यंत्र की दुकानें, कस्टम हायरिंग सेंटर एवं पशु आहार की बिक्री की अनुमति प्रात: 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही होगी। रीवा जिले के सभी कार्यालय सप्ताह में पांच दिन सोमवार से शुक्रवार प्रात: 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे।
कोरोना कर्फ्यू के दौरान सभी कार्यालयों के प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की शत-प्रतिशत अनिवार्य उपस्थिति रहेगी। कार्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उपस्थिति रोटेशन के अनुसार 25 प्रतिशत रहेगी। अन्य प्रतिबंध यथावत रहेंगे।
आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी।