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COVID-19 in REWA / पिछले 24 घंटे में रीवा में मिलें 53 नए संक्रमित, कलेक्टर ने जारी की गाइडलाइन
New Coronavirus Cases in Rewa / रीवा. रीवा जिले में एक बार फिर कोरोना (COVID-19) के केस तेजी से बढ़ने लगे हैं. पिछले 24 घंटे में जिले भर से 53 नए पॉजिटिव केस सामने आएं हैं. जिनमें से 35 संक्रमित शहरी क्षेत्रों के हैं. कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते जिला क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी (District Crisis Management Committee, रीवा) की बैठक बुधवार को संपन्न हुई. जिसमें रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी (Rewa Collector Dr Ilayaraja T.) ने अहम निर्णय लेते हुए गाइडलाइन (Guideline) जारी की है.
एक हफ्ते में 282 नए कोरोना संक्रमित मिलें
रीवा में एक बार फिर कोरोना का कम बैक हुआ है. आगाज भी तेजी से हो रहा है. बात एक हफ्ते की करें तो रीवा में 282 नए मरीज मिले हैं. इससे रीवा प्रशासन की टेंशन बढ़ गई है. इन दिनों आ रही कोरोना जांच की रिपोर्ट चौकाने वाली रही है. मंगलवार की शाम से बुधवार की शाम 6.30 बजे तक जिले में 53 नए संक्रमित मिले हैं. ये 773 लोगो की जांच में से निकले पॉजिटिव केस हैं. इसके पहले सोमवार को आई जांच रिपोर्ट में 57 लोग संक्रमित मिले थें.
कहाँ से कितने केस
बुधवार को आई कोरोना जांच रिपोर्ट में रीवा शहर से 35 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. इसके बाद सबसे अधिक 6 मरीज हनुमना, गंगेव-रायपुर कर्चुलियान में 3-3, मऊगंज में 2, गोविंदगढ़, नईगढ़ी, त्योंथर और सिरमौर में 1-1 संक्रमित की पुष्टि हुई है.
दिन - कोरोना मरीज की संख्या
1 अप्रैल, गुरुवार - 20
2 अप्रैल, शुक्रवार - 21
3 अप्रैल, शनिवार - 29
4 अप्रैल, रविवार - 42
5 अप्रैल, सोमवार - 57
6 अप्रैल, मंगलवार - 60
7 अप्रैल, बुधवार - 53
एक नजर में देखे क्या है गाइडलाईन में
संपूर्ण जिले में किसी भी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक आदि आयोजनों के पूर्व संबंधित थाना प्रभारी को सूचित किया जाना अनिवार्य होगा.
शादी समारोह एवं अन्य सामाजिक आयोजनों में अधिकतम संख्या 100 (दोनों पक्षों से 50-50) एवं तिलक कार्यक्रम में दोनो पक्षों को मिलाकर 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे.
उठावना, मृत्युभोज आदि कार्यक्रमों में अधिकतक 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे. साथ ही कार्यक्रमों में शामिल होने वाले डीजे, हलवाई एवं अन्य स्टाफ 100 की संख्या में ही शामिल माने जाएंगे.
बंद हॉल में आयोजित होने वाले आयोजनों में हाल की क्षमता के 50 फीसदी या अधिकतम 100 की संख्या में लोग सम्मिलित हो सकेंगे.
मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है. इसके लिए जनसुनवाई पेटी लगाई जाएगी, जिसमें आवेदक अपना आवेदन डाल सकेंगे.
मास्क, सेनेटाईजर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं थर्मल स्क्रीनिंग का पालन आवश्यक रूप् से किया जाए.
मास्क नहीं लगाने वालों पर 100 रूपए का जुर्माना एवं आवश्यकतानुसार अस्थाई जेल भेजा जाएगा.
कोविड गाईडलाईन का पालन न करने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पहली बार 500 रूपए का जुर्माना एवं द्वितीय बार उल्लंघन करने वालों पर 10 हजार एवं सील्ड करने की कार्यवाही की जाएगी.
रीवा जिले के बाहर से आने वालों को 7 दिनों तक होम कोरंटाईन रहना अनिवार्य होगा.
बस, ऑटो-रिक्शा तथा सार्वजनिक वाहनों में यात्रा के दौरान मास्क आवश्यक होगा. मास्क लगवाने की जिम्मेदारी संबंधित वाहन के ऑपरेटर की होगी. यदि कोई यात्री या वाहन स्टाफ बिना मास्क के होगा तो प्रथम बार उल्लंघन पर ऑपरेटर पर जुर्माना की कार्यवाही होगी, दूसरी बार ऐसा होने पर वाहन का परिमिट रद्द किया जाएगा एवं वाहन की जप्ती की जाएगी.