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Rewa Corona Curfew Guidelines / पिछले 24 घंटे में रीवा में मिलें 204 नए संक्रमित, 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक सम्पूर्ण जिले में 'कोरोना कर्फ्यू'
रीवा जिले में रोजाना बढ़ रहें हैं कोरोना के नए मामले, सम्पूर्ण जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू
Coronavirus Cases & Corona Curfews Guidelines, Rewa Dated 14 April, 2021 / रीवा. रीवा जिले में एक बार फिर कोरोना (COVID-19) के केस तेजी से बढ़ने लगे हैं. जिसे देखते हुए जिले में सम्पूर्ण कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है. रीवा में दूसरे दिन लगातार कोरोना संक्रमितों के आंकड़े 200 के पार हुए है. बुधवार को जिले में 204 नए संक्रमित मिले हैं.
26 अप्रैल तक लागू रहेगा कोरोना कर्फ्यू
कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिये संपूर्ण रीवा जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है. जारी आदेश के अनुसार पूरे जिले में 15 अप्रैल 2021 गुरूवार को प्रात: 6 बजे से 23 अप्रैल 2021 को शाम 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रहेगा. पूर्व में जारी 9 अप्रैल के आदेश के अनुसार 23 अप्रैल शुक्रवार को शाम 6 बजे से 26 अप्रैल सोमवार को सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू यथावत रहेगा.
पिछले 24 घंटे में मिलें 204 नए संक्रमित
इधर, 14 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जिले भर से रिकॉर्ड 204 नए पॉजिटिव केस सामने आएं हैं. जबकि शहरी क्षेत्र में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा दुसरे दिन लगातार शतक के पार हो गया है. शहरी क्षेत्र में बुधवार को 123 नए संक्रमित मिले हैं. जबकि गोविंदगढ़ - 10, नईगढ़ी - 1, गंगेव - 14, रायपुर कर्चुलियान - 6, मऊगंज - 7, हनुमना - 1, जवा - 4, त्योंथर - 8, सिरमौर - 30 संक्रमित मिले हैं.
कोरोना कर्फ्यू के लिए जारी Guidelines
जिले में लोक शांति बनाये रखने तथा जन सामान्य के स्वास्थ्य रक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश 14 अप्रैल 2021 को जारी किये गये हैं. प्रतिबंधात्मक आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) तथा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के प्रावधानों के तहत जारी किये गये हैं.
शासन के गृह विभाग के निर्देशों तथा 14 अप्रैल को जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों के आधार पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं. इस आदेश की व्यक्तिगत तामीली संभव नहीं है इसलिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के तहत यह आदेश एक पक्षीय रूप में पारित किया जा रहा है. संचार माध्यमों से आमजनता को आदेश से अवगत कराया जा रहा है.
जिला दण्डाधिकारी ने पुलिस अधिकारियों तथा सभी एसडीएम एवं जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आदेश के सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा करने तथा कठोरता से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं.
आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, कोविड-19 रेग्युलेशन 2020 एक्ट तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी.
विवाह कार्यक्रम में अधिकतम 40 की अनुमति
जारी आदेश के अनुसार कोरोना कर्फ्यू के दौरान निर्धारित वैवाहिक कार्यक्रम हो सकेंगे. इनमें वरपक्ष के 20 तथा बधू पक्ष के 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी. इनमें पंडित, नाई, हलवाई आदि को शामिल करके अधिकतम 40 संख्या निर्धारित की गयी है. विवाह कार्यक्रम की थाने में सूचना देना अनिवार्य होगा.
विवाह के आयोजन तथा बरात प्रस्थान के लिए थाने से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा. विवाह आयोजित कराने वाले व्यक्ति को कोरोना गाइड लाइन को पालन कराने की जिम्मेदारी होगी.
कोरोना कर्फ्यू की अवधि में इन गतिविधियों के लिये छूट
अन्य राज्यों तथा जिलों से वस्तुओं तथा व्यक्तियों के आवागमन की अनुमति रहेगी.
दवा की दुकान, उचित मूल्य राशन दुकानें, अस्पताल, पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम तथा दूध एवं सब्जी की दुकानें कोरोना कफ्र्यू की अवधि में भी खुली रहेंगी.
किराना दुकानों तथा रेस्टोरेंट को केवल होम डिलीवरी से वस्तुयें देने की अनुमति होगी.
रीवा शहर की करहिया सब्जी मण्डी की दुकानें दोपहर 12 बजे तक ही खुली रहेंगी.
ठेले से घर-घर जाकर सब्जी बेचने की अनुमति रहेगी.
औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों के लिये कच्चा माल तैयार करने वाली इकाईयों तथा औद्योगिक इकाईयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवागमन की अनुमति रहेगी.
कोरोना कर्फ्यू की अवधि में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवागमन की अनुमति होगी.
परीक्षा केन्द्र जाने वाले एवं परीक्षा केन्द्र से आने वाले परीक्षार्थियों तथा परीक्षा के आयोजन से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों को भी प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है.
जारी आदेश के अनुसार कोरोना कर्फ्यू की अवधि में एंबुलेंस फायरब्रिागेड सेवायें, दूर संचार सेवाए, बिजली की आपूर्ति, रसोई गैस की आपूर्ति तथा होम डिलीवरी, दूध एकत्रित करने वाहनों को आवागमन की अनुमति होगी एवं टीकाकरण के लिये जाने वाले नागरिकों को भी प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है.
बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन एवं एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिकों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है.
जारी आदेश के अनुसार केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के शासकीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों एवं अतिआवश्यक सेवा में तैनात कर्मचारियों को आवागमन की अनुमति होगी.
इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर तथा कारपेंटर सेवाएें देने वालों को भी आवागमन की छूट होगी.
निर्माण कार्यों में कार्य करने वाले मजदूरों को उसी परिषर में रहकर कार्य करने की अनुमति होगी.
कृषि संबंधित सेवाओं जैसे कृषि उपज मंडी, उपार्जन केन्द्र, खाद-बीज एवं कीटनाशक की बिक्री, कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि यंत्र तथा पशु आहार बिक्री की अनुमति रहेगी.
आईटी कंपनी, बीपीओ तथा मोबाइल कंपनियों सपोर्ट स्टाट एवं ई-कामर्स सुविधाएं प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.
समाचार पत्र के वितरण तथा अधिमान्य पत्रकार कव्हरेज के लिए आने-जाने की छूट रहेगी.
कमरे में भोजन उपलब्ध कराने की सुविधा वाले होटल में भी ठहरने की अनुमति दी जायेगी.
प्रतिबंध की अवधि में आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए नगर निगम रीवा द्वारा आवश्यक प्रबंध किये जायेंगे.