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रीवा: नागरिको के लिए जरूरी सूचना, मतदाता सूची में 8 दिसम्बर तक दर्ज होंगी दावा-आपत्तियां

Madhya Pradesh
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Rewa MP News: रीवा जिले के लोगो के लिए जरूरी सूचना है। बता दें की भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार फोटोयुक्त मतदाता सूची (Voter List)के पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है।

Rewa MP News:रीवा जिले के लोगो के लिए जरूरी सूचना है। बता दें की भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार फोटोयुक्त मतदाता सूची (Voter List)के पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है।

रीवा जिले (Rewa District) के सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों के कुल 2013 मतदान केन्द्रों में पुनरीक्षण का कार्य जारी है। इसके लिए प्रत्येक मतदान केन्द्र में बीएलओ तैनात किए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प (Collector Manoj Pushp) ने बताया कि संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 9 नवम्बर को किया जा चुका है।

इसके संबंध में दावे-आपत्तियाँ निर्धारित प्रपत्र में 8 दिसम्बर तक दर्ज कराई जा सकती हैं। रीवा जिला निर्वाचन अधिकारी (Rewa District Election Officer) ने बताया कि पुनरीक्षण की अवधि में एक जनवरी 2023 की अर्हता तिथि को 18 साल की आयु पूरा करने वाले सभी युवा अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य शामिल कराएं। इसके लिए बीएलओ से नि:शुल्क फार्म 6 प्राप्त कर उसमें आवेदन करें।

पुनरीक्षण के दौरान मृत मतदाताओं के नाम पृथक करने की भी कार्यवाही की जा रही है। दावे-आपत्तियाँ दर्ज होने की समय-सीमा समाप्त होने के बाद 26 दिसम्बर तक दावे-आपत्तियों का समुचित रूप से निराकरण किया जाएगा। तीन जनवरी 2023 तक सम्पूर्ण मतदाता सूची तैयार कर उसकी जांच की जाएगी। मतदाता सूची का अंतिम रूप से प्रकाशन 5 जनवरी 2023 को किया जाएगा।

Suyash Dubey | रीवा रियासत

Suyash Dubey | रीवा रियासत

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