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रीवा में जारी है मिलावट के खिलाफ अभियान / मिलावटी तथा अमानक खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर लगा 7.60 लाख जुर्माना
रीवा में जारी है मिलावट के खिलाफ अभियान / मिलावटी तथा अमानक खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर लगा 7.60 लाख जुर्माना
रीवा। रीवा जिले में मिलावट के विरूद्ध अभियान के तहत लगातार कार्यवाही की जा रही है। जनवरी माह में रीवा जिले में प्रदेश में खाद्य पदार्थों के सर्वाधिक नमूने लेकर उनकी जांच करायी गई। इनमें से 50 प्रतिशत नमूने मिलावट और अमानक पाये गये। इन पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। अमानक तथा मिलावटी खाद्य पदार्थों के प्रकरण अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती इला तिवारी के न्यायालय में प्रस्तुत किये गये।
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प्रकरणों की सुनवाई के बाद अपर जिला दण्डाधिकारी ने 16 प्रकरणों में नमूने अमानक पाये जाने पर 7 लाख 60 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। इसमें पानी पाउच निर्माण फैक्ट्री, दूध डेयरी, मिठाई विक्रेता, फेरी लगाकर दूध बेचने वाले, किराना स्टोर तथा अन्य दुकानदार शामिल हैं। आरोपित जुर्माने की वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची जारी कर खाद्यान्न उपलब्ध करायें
शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों का सत्यापन का अभियान चलाकर वास्तविक गरीब पात्र परिवारों को रियायती दर का खाद्यान्न दिया जाय।
कलेक्टर इलैयाराजा टी ने कहा कि ऐसे गरीब परिवार जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं लेकिन उनके पास पात्रता पर्ची नहीं है और न ही उन्हें रियायती दर का खाद्यान्न नही मिल रहा है, ऐसे चिन्हित पात्रताधारी जो 23 श्रेणियों में अभी पंजीकृत नहीं है। इस कारण से उन्हें रियायती दर के खाद्यान्न का लाभ नही दिया जा रहा है।
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कलेक्टर ने कहा है कि ऐसे समस्त वंचित परिवार जिस श्रेणी की पात्रता रखते हैं उस श्रेणी में उनका पंजीयन कर उन्हें एम-राशन मित्र पोर्टल पर दर्ज कर उन्हें रियायती दर का खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु पात्रता पर्ची जारी की जाय। जिन परिवारों को रियायती दर का खाद्यान्न का लाभ मिल रहा था। लेकिन किसी कारण से उनके परिवार को उक्त योजना से हटाये जाने से उन्हें लाभ मिलना बंद हो गया है, ऐसे परिवारों को भी चिन्हित कर एम-राशन मित्र पोर्टल पर पुन: पात्रताधारी श्रेणी में दर्ज कर पात्रता पर्ची दिलायी जाय।
उन्होंने निर्देश दिये कि समस्त सचिव, रोजगार सहायक वार्ड प्रभारियों से इस आशय का प्रमाण पत्र भी लिया जाय कि उनके नगरीय क्षेत्र ग्राम पंचायत स्तर पर कोई पात्रताधारी परिवार रियायती दर का खाद्यान्न लेने से शेष नहीं है।