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रीवा के SGMH की फर्जी वेबसाइट से जारी हो रहें जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, सरकारी अस्पताल के सील-मुहर लगाकर फ्रॉड
मध्यप्रदेश के रीवा में GMH और SGMH के नाम पर फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने का मामला सामने आया है। ये प्रमाण पत्र बकायदे अस्पताल की फेक वेबसाइट बनाकर जारी किए जा रहें हैं, इतना ही नहीं प्रमाण-पत्रों में अस्पताल की सील-मुहर भी लगाई जा रही है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने साइबर सेल की मदद से जांच शुरू कर दी है।
विंध्य के सबसे बड़े अस्पताल संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय और गांधी मेमोरियल चिकित्सालय रीवा की सील-मुहर और हस्ताक्षर लगाकर एक फर्जी वेबसाइट के जरिए जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जाने की शिकायत सीएमओ द्वारा अमहिया थाना में दर्ज कराई गई है। सीएमओ डॉ. अलख प्रकाश की शिकायत पर अमहिया थाना में अपराध क्रमांक 256/2023 आईपीसी की धारा 419, 420, 468, एवं 66 सी 66 डी आईटी एक्ट का प्रकरण दर्ज किया गया है।
प्रभारी सीएमओ डॉ. अलख प्रकाश के मुताबिक, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा संजय गांधी अस्पताल की फर्जी वेबसाइट बनाई गई है। साथ ही संस्था की सील लगाकर फेक जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जा रहें हैं। हाल ही में कुछ फर्जी प्रमाण पत्र देखने के बाद एफ़आईआर कराने थाने आया हूँ।
बताया गया है कि 20 अप्रैल को 12.30 बजे मृतक रामाधीन सिहं गोंड पुत्र छोटेलाल निवासी कन्हैया तहसील हनुमना के मृत्यु प्रमाण पत्र के संबंध में जानकारी मांगी। तब मृत्यु प्रमाण पत्र में अंकित पंजीकरण संख्या/ Registration no. D-2022: 9-90347-009803 पर मिलान करने पर हमारी संस्था द्वारा रजिस्टर्ड आईडी के जरिये मृत्यु प्रमाण पत्र जारी न होना पाया गया। तब पता चला कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है।
जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ये है अधिकृत वेबसाइट
सीएमओ ने बताया कि भारत सरकार की सही वेबसाइट https://crsorgi.gov.in है जिसके जरिये राजकीय जिला चिकित्सालयों, नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत कार्यालय, ग्राम पंचायत कार्यालय, ग्राम विकास व पंचायत अधिकारी कार्यालय पर पूर्ण रूप से निःशुल्क जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र की सुविधा उपलब्ध है। जन्म-मृत्यु के 21 दिन के अंदर उक्त सभी कार्यालयों पर निःशुल्क प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। लेकिन 21 दिन के बाद 30 दिन के अंदर केवल दो रुपये विलंब शुल्क के साथ आदेशित संबन्धित रजिस्ट्रार को देते हुये प्रमाण पत्र बनेगा। इसके 30 दिन के बाद एक साल के अंदर पाँच रुपये विलंब शुक्ल ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) व शहरी क्षेत्र में डिप्टी सीएमओ या नोडल अधिकारी के समक्ष हलफनामा प्रस्तुत करने पर प्रमाण पत्र बनेगा। वहीं एक साल के बाद संबन्धित तहसील के एसडीएम को 10 रुपये का हलफनामा देना होगा और वह 10 रुपये विलंब शुल्क के साथ संबन्धित रजिस्ट्रार को आदेशित करेंगे, जिसके बाद ही प्रमाण पत्र बनेगा।
CMO के मुताबिक़, सरकार की बेबसाइट www.crsorgi.gov.in के अंतर्गत Registered Id-MP90516RE के जरिए हमारी संस्था जन्म मृत्यू रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 12/17 और मप्र जन्म रजिस्ट्रीकरण नियम 1999 के नियम 8/13 के तहत अधिकृत है। संस्था में डॉ. अतुल सिंह रजिस्ट्रार संजय गांधी अस्पताल अधिकृत हस्ताक्षर रहता हैं।