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रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल की बड़ी कार्रवाई, दो शराब दुकानों का लाइसेंस निलंबित
Rewa Collector Pratibha Pal
Rewa MP News: कलेक्टर प्रतिभा पाल ने निर्धारित दर से अधिक दर पर मदिरा की बिक्री करने के कारण दो मदिरा दुकानों के लाइसेंस 24 जून को एक दिन के लिए निलंबित करने तथा जुर्मान के आदेश दिए हैं। अधिक दर पर मदिरा की बिक्री की लगातार मिल रही सूचनाओं पर आबकारी विभाग द्वारा कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान कंपोजिट मदिरा दुकान देवतालाब क्रमांक एक में मदिरा निर्धारित दर 205 रुपए से 45 रुपए अधिक मूल्य में बेची जा रही थी।
इसी तरह कंपोजिट मदिरा दुकान बीड़ा में मदिरा का निर्धारित मूल्य 65 रुपए से 15 रुपए अधिक दर पर मदिरा बेची जा रही थी। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने दोनों प्रकरणों में पंचनामा बनाकर मामला कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया। कलेक्टर ने प्रकरण के संबंध में लाइसेंसी विक्रेताओं द्वारा दिए गए प्रतिवेदन को संतोषजनक न पाए जाने पर दोनों दुकानों पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाने तथा इनके लाइसेंस एक दिन के लिए निलंबित करने के आदेश दिए हैं।
खाद्यान्न वितरण में हेराफेरी करने वाले सेल्समैन के विरूद्ध दर्ज की गई एफआईआर
हनुमना विकासखण्ड की शासकीय उचित मूल्य दुकान पटेहरा में खाद्यान्न वितरण में गंभीर अनियमितता पाई गई। निरीक्षण के दौरान दुकान में 97 क्विंटल 41 किलो गेंहू तथा 91 क्विंटल 96 किलो चावल की हेराफेरी पाई गई। इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी ओपी पाण्डेय तथा सहकारिता निरीक्षक हनुमना द्वारा सेल्समैन राजेश पटेल के विरूद्ध थाना मऊगंज में एफआईआर दर्ज कराई गई। इसके साथ-साथ सेल्समैन से पाँच लाख 19 हजार रुपए की शासकीय राशि की वसूली के लिए एसडीएम हनुमना को आवेदन दिया गया है। यह कार्यवाही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1965 एवं भारतीय दण्ड संहिता के तहत की गई है।