रीवा

रीवा और मऊगंज जिले की 27 समूहों की मदिरा दुकानों की नीलामी 23 फरवरी को, इच्छुक व्यक्ति ऐसे करे आवेदन

Liquor Shop in MP
x

Liquor Shop in MP

रीवा और मऊगंज जिले की 27 समूहों की मदिरा दुकानों की वर्ष 2024-25 के लाइसेंस के लिए दुकानों की नीलामी लॉटरी के माध्यम से 23 फरवरी को की जायेगी।

रीवा और मऊगंज जिले की 27 समूहों की मदिरा दुकानों की वर्ष 2024-25 के लाइसेंस के लिए दुकानों की नीलामी लॉटरी के माध्यम से 23 फरवरी को की जायेगी। नीलामी की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से कलेक्ट्रेट सभागार रीवा में प्रात: 11 बजे आरंभ होगी। इस संबंध में सहायक आबकारी अधिकारी अनिल जैन ने बताया कि लॉटरी की कार्यवाही जिला स्तरीय समिति द्वारा की जायेगी।

नीलामी में शामिल होने के लिए बोलीदार 19 फरवरी को सुबह 10.30 बजे से 22 फरवरी को शाम 5.30 बजे तक आवेदन पत्र जिला आबकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र 22 फरवरी को शाम 6 बजे तक जमा किये जा सकते हैं। आवेदन पत्र के लिए 50 हजार रूपये शुल्क निर्धारित किया गया है।

सहायक आयुक्त श्री जैन ने बताया कि शासन द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए 27 समूहों की मदिरा दुकानों के नवीनीकरण के लिए वर्ष 2023-24 के वार्षिक मूल्य में 15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ नवीनीकरण का प्रस्ताव मांगा गया है। इच्छुक आवेदक मदिरा दुकानों के लायसेंस के नवीनीकरण के लिए 17 फरवरी को शाम 5.30 बजे तक 50 हजार रूपये की राशि जमा कर आबकारी कार्यालय से प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। प्रपत्र 22 फरवरी को शाम 6 बजे तक जमा किये जा सकते हैं।

इच्छुक व्यक्ति आनलाइन और आफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। नवीनीकरण के लिए जिन मदिरा समूह के प्रस्ताव प्राप्त नहीं होगें उनके के लिए लॉटरी के माध्यम से नीलामी की कार्यवाही की जायेगी। इसके लिए आनलाइन और आफलाइन आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। यदि जिले में संचालित कम्पोजिट मदिरा दुकान समूह के लिए आरक्षित मूल्य का 75 प्रतिशत अथवा इससे अधिक राशि का आवेदन पत्र प्राप्त होता तो ऐसी समस्त आवेदित मदिरा समूह का निष्पादन जिला समिति द्वारा पात्र आवेदक को किया जायेगा। आरक्षित मूल्य में 75 प्रतिशत से कम राशि का आवेदन प्राप्त होने पर इसे स्वीकार नहीं किया जायेगा। इसके बाद समस्त मदिरा समूहों का निष्पादन आरक्षित मूल्य पर ई-टेंडर के माध्यम से किया जायेगा।

Next Story