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रीवा के राशन कार्ड धारक ध्यान दें! 31 मई तक कर लें यह काम वरना नहीं मिलेगा अनाज
Rewa News: रीवा के राशन कार्डधारकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभान्वित हितग्राही को ईकेवायसी कराना अनिवार्य है। ईकेवायसी कराने में हितग्राही को अपनी दुकान से भिन्न देश के किसी भी दुकान से राशन प्राप्त करने की सुविधा है। इसी प्रकार प्रत्येक परिवार की आईडी में एक मोबाइल नम्बर भी दर्ज कराना अनिवार्य है।
जिससे उपभोक्ता को वितरण प्रणाली से संबंधित जानकारियां तथा ईकेवायसी दुकान में राशन प्राप्त होने की तारीख की जानकारी, हितग्राही को प्रदान की गई मात्रा की जानकारी एसएमएस के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी एवं उससे कोई धोखाधडी नही की जा सकेगी।
31 मई के बाद नहीं मिलेगा राशन
जानकारी के अनुसार शासन द्वारा हितग्राही की ईकेवायसी कराने एवं मोबाइल नम्बर दर्ज कराने की अवधि 31 मई तक तय की गई है। जिला आपूर्ति नियंत्रक ओपी पाण्डेय ने बताया ईकेवायसी न कराने तथा मोबाइल नम्बर दर्ज न कराने की स्थिति में नियत तिथि के बाद राशन का आवंटन जारी नही किया जावेगा।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभान्वित जिले के समस्त हितग्राही/परिवारो से आग्रह है कि वे माह मई का राशन प्राप्त करते समय शा. उचित मूल्य दुकान की पीओएस मशीन से सभी सदस्यों का ईकेवायसी निःशुल्क अनिवार्य रूप से करा ले। साथ ही परिवार से एक मोबाइल नम्बर भी दर्ज करा दें।