- Home
- /
- मध्यप्रदेश
- /
- रीवा
- /
- रीवा में अपराधी प्रकाश...
रीवा में अपराधी प्रकाश सिंह के विरूद्ध रासुका के तहत की गई कार्यवाही
SP Office Rewa
रीवा जिला दण्डाधिकारी मनोज पुष्प ने पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के प्रतिवेदन पर अपराधी प्रकाश सिंह परिहार उर्फ लल्ला ठाकुर निवासी रायपुर कर्चुलियान हाल मुकाम आनंद नगर बोदाबाग रीवा के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्यवाही की है।
तदनुक्रम में विश्वविद्यालय थाना प्रभारी विद्यावारिधि तिवारी ने अपराधी प्रकाश सिंह परिहार को रीवा शहर में घूमते हुए गिरफ्तार कर लिया है। अपराधी आबकारी एक्ट में फरार था तथा वह शहर के अन्य थानों में भी हत्या के प्रयास के मामलों में वांछित है।
विधिक साक्षरता शिविर संपन्न
रीवा. मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आर.सी. वाष्र्णेंय के मार्गदर्शन एवं श्री अहमद रजा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नेतृत्व में केन्द्रीय कारागार रीवा में विधिक साक्षरता शिविर एवं निरीक्षण किया गया।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई एवं जेल में प्रत्येक बैरक में जाकर निरीक्षण किया गया। जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार मिश्रा ने बंदियों को नि:शुल्क विधिक सहायता योजना के बारे में जानकारी दी।
इस दौरान वेनिशन हेल्पिंग एण्ड नामक स्वयं सेवी संस्था एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सयुंक्त तत्वाधान में महिला बन्दियों के लिए सेनेटेरी पैड वितरित किया गया। इस दौरान जेल अधीक्षक एस.के. उपाध्याय, सचिव रेडक्रास एस.के. श्रीवास्तव, वरिष्ठ कल्याण अधिकारी डी.के. सारस, रविशंकर सिंह, संजू नायक, श्लेसा शुक्ला, सिद्धार्थ श्रीवास्तव बंदीगण उपस्थित रहे।
निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर दो पंचायत सचिव निलंबित
पंचायत आम चुनाव में विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रथम चरण के मतदान के दौरान मतदान केन्द्र में मतदान दलों के लिए भोजन, बिजली की व्यवस्था, पेयजल, जनरेटर आदि की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत सचिवों को दी गई थी। इसमें लापरवाही बरतने पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने दो ग्राम पंचायत सचिवों को निलंबित करने के आदेश दिए हैं।
जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार रंगीले कोल ग्राम पंचायत सचिव दादर तथा रामबहादुर पटेल ग्राम पंचायत सचिव गोपला को निलंबित किया गया है। दोनों निलंबित ग्राम पंचायत सचिवों का मुख्यालय जनपद पंचायत हनुमना निर्धारित किया गया है। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। यह कार्यवाही मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत की गई है।