रीवा

रीवा के 7 आदतन अपराधी जिलाबदर किए गए, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए आदेश

7 habitual criminals of Rewa were transferred to district
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रीवा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रतिभा पाल ने 7 आदतन अपराधियों को जिलाबदर के आदेश दिए हैं। 

रीवा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रतिभा पाल ने 7 आदतन अपराधियों को जिलाबदर के आदेश दिए हैं।

रीवा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रतिभा पाल ने 7 आदतन अपराधियों को जिलाबदर के आदेश दिए हैं। इन आदतन अपराधियों को एक वर्ष की अवधि के लिए रीवा जिले की राजस्व सीमाओं सहित मऊगंज, सिंगरौली, सीधी तथा सतना जिले की सीमाओं से बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं।

इन सात अपराधियों को किया गया जिलाबदर

आदेश के अनुसार, चंदन उर्फ योगेश सिंह पिता सरदार निवासी तिलखन, दीपू सिंह उर्फ शशिधर सिंह पिता अर्जुन सिंह निवासी पडरहा, राकेश सिंह उर्फ प्रदुम्न सिंह पिता जयमंगल सिंह निवासी पतेरिया टोला बांसा, विपेंद्र उर्फ संजू पिता रामानुज सिंह निवासी ग्राम लौरी नंबर एक, राम सिंह पिता दिवाकर निवासी ग्राम गढ़, दीपक साकेत उर्फ मंजू पिता रामखेलावन साकेत निवासी ग्राम नौवस्ता, सागर तिवारी उर्फ तरूण पिता प्रदीप तिवारी निवासी ग्राम बैजनाथ, दयाशंकर तिवारी उर्फ शनि पिता राघवेन्द्र प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम बक्छेरा को जिलाबदर का आदेश दिया गया है।

एक साल तक रीवा जिले की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने के आदेश

इन सभी आदतन अपराधियों को एक वर्ष की अवधि के लिए रीवा जिले की राजस्व सीमाओं सहित मऊगंज, सिंगरौली तथा सीधी जिले की सीमाओं से बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं। सक्षम अधिकारी के आदेश के बाद ही ये रीवा जिले की सीमाओं में प्रवेश कर सकेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।

Aaryan Puneet Dwivedi | रीवा रियासत

Aaryan Puneet Dwivedi | रीवा रियासत

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