रीवा

नाबालिग से रेप के आरोपी को 11 वर्ष का कठोर कारावास, रीवा न्यायालय ने सुनाई सजा

Rapist sentenced to 11 years rigorous imprisonment, Rewa Court sentenced
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फाइल फोटो

नाबालिग को भागने एवं उसके साथ रेप करने के आरोपी को 11 वर्ष के कठोर कारावास की सजा रीवा न्यायालय में सुनाई गई है।

रीवा। नाबालिग को भागने एवं उसके साथ रेप करने के आरोपी को 11 वर्ष के कठोर कारावास की सजा रीवा न्यायालय में सुनाई गई है। जिला अभियोजन कार्यालय के सहायक मीडिया प्रभारी कल्याण सिंह ने जानकारी देते हुये बताया कि थाना मनगवां में दर्ज अपराध में आरोपी राजेश बढई पिता रामगोपाल 29 वर्ष निवासी खोरिहन थाना मनगवां को अवयस्क बालिका को भगाकर ले जाने एवं उसके साथ बलात्कार करने के अपराध का दोषी पाया गया।

जिस पर जिला न्यायालय की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सुश्री महिमा कछवाहा ने धारा 363 भादंवि के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रू जुर्माना, धारा 366 मे 5 वर्ष की कठोर कारावास एवं 1000 रू जुर्माना, धारा 376 में 11 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रू का जुर्माना एवं धारा 506 में 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 200 रू जुर्माना तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत 11 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रू जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।

रास्ते से नाबालिंग को ले भगा था आरोपी

मीडिया प्रभारी कल्याण सिंह, एडीपीओ ने बताया कि 22.08.2016 को सुबह करीब 11 बजे अवयस्क अभियोक्त्री शौच के लिए खेत मे अपनी छोटी बहन के साथ गई थी। रास्ते में आरोपी मिला और उसे ग्राम बहेरा ले गया था। जहां उसके साथ बलात्कार कर रहा था। इतना ही नही घर लौटने के बाद भी वह नाबालिंग को डरा-धमका कर उसका दैहिक शोषण कर रहा था। उक्त मामले में पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया था। वही न्यायालय में चली सुनवाई में आरोपी घटना का दोषी पाया गया। जिसके चलते उसे कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।

Viresh Singh Baghel | रीवा रियासत

Viresh Singh Baghel | रीवा रियासत

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