Aamir Khan को छत्तीसगढ़ high Court का नोटिस, तुरंत जवाब दे !
Bilaspur News फिल्म अभिनेता आमिर खान को उनके पूर्व के विवादित बयान को लेकर दायर याचिका पर सोमवार को जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। जस्टिस अग्रवाल ने आमिर व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने कहा है। याचिकाकर्ता ने विवादित बयान के लिए आमिर खान के खिलाफ भादवि की धारा 153 ए व 153 बी के तहत जुर्म दर्ज करने की मांग की है। Chhattisgarh High Court notice to Aamir Khan, reply immediately!
जानकारी के अनुसार हाई कोर्ट में सोमवार को इस मामले में राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता मतीन सिद्दिकी ने पक्ष रखा। वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से वकील अमीयकांत तिवारी ने पैरवी की । दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जस्टिस संजय के अग्रवाल ने नोटिस जारी कर जवाब पेश करने कहा है।
मामले की अगली सुनवाई के लिए तीन सप्ताह बाद का समय तय किया है। फिल्म अभिनेता आमिर खान ने 24 नवंबर 2015 में एक पुरस्कार समारोह में कहा था कि देश में असहिष्णुता का माहौल है, इसलिए वे और उनकी पत्नी देश छोड़कर कहीं और जाने की सोच रहे हैं। देश अब रहने लायक नहीं रह गया है।
रायपुर निवासी दीपक दीवान ने इस बयान के खिलाफ रायपुर के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रेक के कोर्ट में परिवाद दायर कर कार्रवाई की मांग की थी। मामले की सुनवाई के बाद जेएमएफसी ने परिवाद को खारिज कर दिया। इसके खिलाफ दीवान ने रिवीजन पेश किया था। रिवीजन वाद भी खारिज हो गया था। इस फैसले को उसने हाई कोर्ट में चुनौती दी है।