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हाथरस: धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ FIR दर्ज
हाथरस: धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ FIR दर्ज
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भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और 400 से 500 अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और महामारी रोग अधिनियम की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने सोमवार को रिपोर्ट दी।
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आजाद 14 सितंबर को बुल गार्गी गांव में 19 वर्षीय दलित महिला के परिवार से मिलने गए थे, जो चार पुरुषों द्वारा अगवा की गई थी, जो एक उच्च जाति के थे। शुरुआत में उन्हें अलीगढ़ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया था। 29 सितंबर को उनकी मौत हो गई।
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पीड़ित परिवार से मिलने के बाद, आज़ाद ने मांग की कि उन्हें security Y सुरक्षा कवर प्रदान किया जाए, जो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के निरीक्षण के तहत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि अपेक्षित सुरक्षा प्रदान नहीं किया गया तो वह पीड़ित परिवार को अपने घर ले जाएंगे।
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हाथरस में आजाद का दौरा ऐसे समय में हुआ जब कांग्रेस पार्टी के राहुल और प्रियंका गांधी सहित विपक्षी दलों के कई नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। प्रियंका गांधी ने परिवार की ओर से पांच मांगें की थीं, जिसमें हाथरस के जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका की जांच भी शामिल थी।
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पिछले शुक्रवार को, भीम आर्मी प्रमुख ने नई दिल्ली में एक विरोध मार्च का नेतृत्व किया और वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के सदस्यों में शामिल हुए। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी और भाकपा नेता डी राजा भी विरोध मार्च का हिस्सा थे।