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एमपी के पन्ना में आम देने के बहाने मासूम से किया गलत काम, न्यायालय ने दी दोहरे आजीवन कारावास की सजा

Rewa MP News
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MP Panna News : पन्ना जिले में दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है।

MP Panna News : एमपी के पन्ना जिले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोहरे आजीवन कारावास (Dohra Aajeevan Karawas) की सजा से दण्डित किया है। साथ ही न्यायालय द्वारा 5 हजार के अर्थदण्ड की सजा भी दी है। न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस द्वारा आरोपी को जेल भेज दिया गया है।

क्या है मामला

बताया गया है कि 28 जून 2021 को पीड़िता की मां द्वारा अमानगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। अपने शिकायती आवेदन में फरियादी ने बताया कि घटना दिनांक को दोपहर के तकरीबन 12 बजे सात वर्षीय बालिका अपने घर के बाहर खेल रही थी। इसी दरमियान मौके पर पहुंचा आरोपी दिलीप पटेल, बालिका को आम दिलाने का लालच देकर एकांत में ले गया। जहां आरोपी ने बालिका के साथ गलत काम किया। दोपहर दो बजे जब बालिका रोते हुए घर आई तो उसने अपनी आपबीती परिजनों को बताई। इसके बाद थाने पहुंचे परिजनों द्वारा घटना की शिकायत थाने में की गई। संवेदनशील इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को पकड़ लिया। बीते दिवस न्यायालय द्वारा मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ पेश किए गए साक्ष्य और गवाहों के बयान के बाद आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया।

सहेली को भगा दिया था

पीड़िता की मां ने बताया कि मेरी बेटी के साथ ही उसकी एक सहेली भी थी। जिसे आरोपी ने डांट कर भगा दिया था। सहेली के चले जाने के बाद आरोपी ने बालिका के साथ गलत काम कर मौके से भाग गया।

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