RBI ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर आखिरकार क्यों?, 1.12 करोड़ का भारी-भरकम लगाया जुर्माना जानें, वजह
RBI Penalty: रिजर्व बैंक ऑफ (RBI) इंडिया ने अपने ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए बैंकों पर समय-समय पर कार्रवाई करता रहता है। आरबीआई (RBI) ने अब 'अपने ग्राहकों को जानो' (KYC) और अन्य निर्देशों के पालन करने में चूक को लेकर बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 1.12 करोड़ का जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने जारी किया बयान (RBI Statement):
आरबीआई ने बयान देते हुए कहा कि 31 मार्च, 2020 की वित्तीय स्थिति के अनुरूप बैंक का सांविधिक निरीक्षण और निगरानी आंकलन किया गया। इसके अलावा बैंक द्वारा सीमा शुल्क को सरकार के खाते में नहीं डालने को लेकर भी जांच की गई।
जवाब के बाद लिया यह फैसला:
सेंट्रल बैंक पर आरबीआई ने ग्राहकों के सुरक्षा से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर 36,00000 का जुर्माना लगाया था। आरबीआई की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, इसकी जांच की और बैंक को 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया गया था, जिसके जवाब के बाद आरबीआई ने यह बड़ा फैसला लिया।
नागरिक सहकारी बैंक:
राजकोट नागरिक सहकारी बैंक, पर भी 12 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जानकारी के अनुसार, जमा पर ब्याज दर संबंधित आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा था। इससे पहले केंद्रीय बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर भी जुर्माना लगाया था।
आरबीआई ने कहा कि सीबीआई ने ग्राहकों के हित की सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं किया है। जिसके आधार पर आरबीआई ने यह फैसला लिया है।
जुर्माना लगाने का कारण (Reason For Penalty) :
बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर केंद्रीय बैंक की तरफ से भारी-भरकम जुर्माना रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइंस, केवाईसी से जुड़े नियमों और बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में नियमों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है।