राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है: मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो क्या होगा?
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होगा?: भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में बीते तीन महीने से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा जारी है. ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में 'मणिपुर हिंसा' को लेकर चर्चा तेज है. Manipur Rape Video आने के बाद तो हालात और भी खराब हो गए हैं. विपक्ष मणिपुर के मुख्य मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है तो कुछ का मानना है कि राज्य में खराब होती जा रही स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए
राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है
राष्ट्रपति शासन या केंद्रीय शासन एक ही बात होती है, जिस राज्य में यह कानून लागू होता है वहां पुलिस की जगह मिलिट्री काम संभालती है और सभी फैसले राष्ट्रपति लेते हैं. जब किसी राज्य सरकार को भंग या निलंबित कर दिया जाता है तब उस राज्य में राष्ट्रपति कानून लागू किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद-356 केंद्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान का उल्लंघन की स्थिति में उस राज्य में राष्ट्रपति कानून लागू होता है। प्रदेश के राजयपाल सरकार को बरखास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं. राष्ट्रपति शासन तब भी लागू होता है जब किसी राज्य में कोई सरकार गठबंधन के बाद भी सरकार नहीं बना पाती है.
मतलब जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र पूरी तरह फेल हो जाता है तब उस राज्य में राष्ट्रपति कानून लागू होता है। साल 1950 में भारत का संविधान बनने के बाद केंद्र सरकारों ने इस अधिकार का इस्तेमाल 100 से ज़्यादा बार किया है.
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होगा
मणिपुर के हालात सही नहीं हैं, अगर आने वाले दिनों में यहां हो रही हिंसा पर राज्य सरकार लगाम नहीं लगा पाती है तो इसकी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि यहां राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को वक़्त देते हुए कहा है कि अगर राज्य सरकार मणिपुर हिंसा रोकने के लिए कुछ नहीं पाती है तो हमें कुछ करना पड़ेगा।