प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी PMEGP केंद्र सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) की स्वरोजगार योजना है. इसके तहत बेरोजगार युवाओं को बिज़नेस के लिए ऋण मुहैया कराया जाता है. PMEGP के तहत उद्योग लगाने पर 25 लाख और सेवा क्षेत्र में निवेश करने पर 10 लाख रुपये कर्ज मिलता है.
क्या है PMEGP
प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) केंद्र सरकार द्वारा 2008 में शुरू की गई थी. इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को व्यवसाय करने या जिन लोगों द्वारा व्यवसाय किया जा रहा है उनके व्यवसाय के लिए ऋण प्रदान कर उसे बढ़ाना है. PMEGP के तहत केंद्र सरकार की तरफ से उद्योग लगाने पर 25 लाख और सेवा क्षेत्र में निवेश करने पर 10 लाख रुपये कर्ज मिलता है, जिसमें सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जा रही है.
PMEGP के तहत मिलने वाली सब्सिडी (Subsidy)
Micro, Small and Medium Enterprises ( MSME) में PMEGP के तहत केंद्र सरकार द्वारा अलग-अलग सब्सिडी दी जाती है. आप सामान्य जाति के आवेदक हैं तो आपको लोन की रकम पर 15% सब्सिडी और आरक्षित जाति के आवेदकों को 25% तक सब्सिडी मिलती है.
जबकि अगर आप ग्रामीण इलाके में उद्योग लगाते हैं या फिर आवेदक महिला है तो सब्सिडी की यह रकम बढ़कर 25-35 फीसदी हो जाती है. PMEGP खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा 15 अगस्त 2008 से शुरू की गयी है.
कहां सम्पर्क करें
शहरी इलाके में PMEGP के लिए नोडल एजेंसी जिला उद्योग केंद्र (DIC) है, जबकि ग्रामीण इलाके में इसके लिए खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIC) से संपर्क किया जा सकता है.
ऐसे करें Online Apply
PMEGP में आवेदन करने के लिए आप इस वेबसाइट पर जायें => https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/jsp/pmegponline.jsp
प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के बारे में विस्तृत जानकारी और दिशानिर्देश के लिए आप इस वेबसाइट पर भी जा सकते हैं: https://msme.gov.in/node/1763
PMEGP का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज
आपको पीएमईजीपी ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन भरना है. फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण, शिक्षा प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसके बाद आवेदन पत्र व सभी संबंधित प्रपत्रों की हार्ड कॉपी विभाग में जमा करनी है.