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Vice President Election 2022: कौन हैं जगदीप धनखड़? जिन्हे NDA की तरफ से उपराष्ट्रपति कैंडिडेट बनाया गया है

Aaryan Puneet Dwivedi | रीवा रियासत
16 July 2022 8:51 PM IST
Updated: 2022-07-16 15:41:07
Vice President Election 2022: कौन हैं जगदीप धनखड़? जिन्हे NDA की तरफ से उपराष्ट्रपति कैंडिडेट बनाया गया है
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Vice President Election 2022: भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में जगदीप धनखड़ को एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति कैंडिडेट बनाने पर सहमति हुई है. जगदीप धनखड़ वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं.

Vice President Election 2022: NDA Vice Presidential Candidate Jagdeep Dhankhar - भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में जगदीप धनखड़ को एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति चुनाव (Vice President Election 2022) के लिए कैंडिडेट बनाने पर सहमति हुई है. बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्‌डा समेत तमाम नेता शामिल हुए. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके नाम का ऐलान किया है. जगदीप धनखड़ वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं.

कौन हैं उपराष्ट्रपति कैंडिडेट जगदीप धनखड़

जगदीप धनखड़ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 30 जुलाई 2019 को पश्चिम बंगाल का 28वां राज्यपाल नियुक्त किया था. 70 वर्षीय जगदीप धनखड़ राजस्थान के रहने वाले हैं. वे 1989 से 1991 तक राजस्थान के झूंझनू से लोकसभा सांसद रहे. 1989 से 1991 तक वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे. वे राजस्थान से भाजपा के तेज तर्रार जाट नेता रहें हैं. अब उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की तरफ से कैंडिडेट बनाया गया है.

ममता बनाम जगदीप धनखड़

जगदीप धनखड़ जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल नियुक्त हुए. नियुक्ति के बाद से ही राज्यपाल जगदीप धनखड़ और सीएम ममता बनर्जी के बीच कई बार तल्खियां सामने आ चुकी है. बंगाल चुनाव के बाद राज्य में हुए राजनीतिक हिंसा के लिए सीधे तौर पर उन्होंने ममता सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया था. 21 जून 2021 को उत्तर बंगाल दौरे के समय उन्होंने कहा था कि लोग मारे जा रहे हैं. मैं ऐसे में भी चुप रहने वाला गवर्नर नहीं हूं.

TMC ने धनखड़ को पद से हटाने की मांग की थी

धनखड़ और TMC के बीच जारी टकराव इतना बढ़ चुका है कि पिछले साल दिसंबर में TMC के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलकर राज्यपाल धनखड़ को हटाने की सिफारिश की थी. TMC ने कहा था- संविधान की धारा 156 की उपधारा 1 के तहत हमने राज्यपाल को हटाने की अपील की है, क्योंकि उन्होंने संविधान का पालन नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं माना, लेकिन उन्हें नहीं हटाया गया.

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