Voter List: 17 वर्ष के युवा वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए कर सकेंगे आवेदन, वोटर आईडी के लिए बड़ा निर्णय
Voter ID Advance Application: देश के युवाओं को मतदान से जोड़ने के लिए अब 17 वर्ष में आवेदन करने का आदेश जारी किया गया है, जबकि पहले 18 वर्ष के युवाओं को मौका मिलता था। आयोग के इस निर्णय के बाद अब युवाओं को वोटर लिस्ट (Voter List) में अपना नाम दर्ज कराने के लिए 18 साल की उम्र पूरी होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
17 प्लस होने पर वोटर कार्ड के लिए आवेदन
युवा 17 प्लस होने पर वोटर कार्ड के लिए एडवांस में अप्लाई कर सकेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) राजीव कुमार (Rajiv Kumar) और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे (Election Commissioner Anoop Chandra Pandey) ने सभी राज्यों में संबंधित अधिकारियों ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं।
कब से कर सकेंगे आवेदन
वोटर लिस्ट (Voter List) में नाम जुड़वाने के लिए वर्ष में तीन बार मौका दिया जा रहा है। जिसके तहत 17 वर्ष के होने पर युवाओं को अब 1 जनवरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वहीं, अब 17 साल से अधिक होते ही वे चाहे तो 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को अप्लाई कर सकेंगे।
चुनाव को लेकर तैयारी
जिस तरह से आयोग वोटर लिस्ट को लेकर आदेश जारी कर रहा है उससे माना जा रहा है कि आगामी वर्षो में होने वाले चुनाव को लेकर आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल आयोग का कहना है कि रजिस्ट्रेशन होने पर युवाओं को एक चुनावी फोटो पहचान पत्र दिया जाएगा। इस समय वोटर लिस्ट 2023 के लिए संशोधन किया जा रहा है।
आधार से लिंक होगी वोटर लिस्ट
चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को आधार से लिंक करने की कवायद शुरू कर दी है। जिसके तहत वोटर लिस्ट में शामिल हर नाम का आधार नंबर लेकर उसे आधार से लिंक किया जाएगा। वोटर लिस्ट को आधार से लिंक करने का फायदा यह है कि सूची में कोई डुप्लीकेट नाम नहीं रहेगा। वहीं जिन वोटर्स के पास आधार नंबर नहीं है उन्हें शपथ पत्र देना होगा।