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Toll Tax को लेकर आई बड़ी खबर, छूट मिलने वालो की List हुई जारी

Sandeep Tiwari | रीवा रियासत
26 Nov 2022 12:07 PM IST
Updated: 2022-11-26 06:37:28
Toll Tax को लेकर आई बड़ी खबर, छूट मिलने वालो की  List हुई जारी
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Toll Tax: आज देश में कहीं भी चले जाइए निजी पूंजी निवेश पर बने हुए सड़कों पर टोल टैक्स देना पड़ता है.

Toll Tax: आज देश में कहीं भी चले जाइए निजी पूंजी निवेश पर बने हुए सड़कों पर टोल टैक्स देना पड़ता है। यह आम जनों के लिए है लेकिन देश के कुछ खास लोगों को सरकार द्वारा टोल में छूट दी गई है। मतलब इन्हें टोल टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन कई बार भ्रमित कर देने वाली खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो जाते हैं। जिसमें अनावश्यक तौर पर बताया जाता है कि बहुत सारे लोगों को छूट मिल रही है। छूट लेने के कई सारे तरीके भी बताए जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आइए जाने किसे टोल प्लाजा में छूट मिलती है।

इन गाड़ियों का कहीं नहीं लगता टोल टैक्स

Toll Tax देश के कुछ खास लोगों को टोल टैक्स में नियमतः छूट दी गई है। आइए जाने इनमें किसका नाम शामिल है। क्योंकि जानकारी के अभाव में कई बार टोल प्लाजा में टोल टैक्स देने के नाम पर विवाद भी होता है।

Toll Tax भारत के राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, किसी भी राज्य के राज्यपाल को, भारत के चीफ जस्टिस को, लोकसभा अध्यक्ष को, कैबिनेट मंत्री को, राज्य के मुख्यमंत्री को, सुप्रीम कोर्ट के जज को, संघ के राज्य मंत्री को, केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर को, पूर्ण सामान्य या समकक्ष रैंक वाले चीफ आफ स्टाफ को, किसी राज्य की विधानसभा परिषद के सभापति को, किसी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष को, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, हाई कोर्ट जज को, सांसद को, थल सेना अध्यक्ष के सेना कमांडर एवं अन्य सेवाओं के समकक्ष, राज्य सरकार के मुख्य सचिव को, भारत सरकार के सचिव को, सचिव राज्यों की परिषद को तथा लोकसभा सचिव को टोल में छूट दी गई है।

इन्हें भी मिलती है छूट

Toll Tax जानकारी के अनुसार ऊपर दिए गए नामों के अलावा कुछ अन्य लोगों को भी छूट दी गई है। इसमें अर्धसैनिक बलों एवं पुलिस शहीद वर्दी में केंद्रीय एवं राज्य सशस्त्र बल, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, फायर फाइटर डिपार्टमेंट, शव वाहन, राजकीय यात्रा पर आए विदेशी गणमान्य को, किसी राज्य की विधानसभा के सदस्य को टैक्स नहीं देना पड़ता।

Toll Tax साथ ही बताया गया है कि परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र से सम्मानित पुरस्कृत लोगों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ता।

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