Toll Tax in India: इन 25 वाहनों का नहीं लगेगा टोल टैक्स, सरकार ने जारी की लिस्ट
Toll Tax in India:जिस तेजी के साथ देश भर में सड़कों का जाल बिछ रहा है उसी तरह वाहन सबारों का सफर भी मंहगा हो रहा है, दरअसल सड़कों पर वाहन सबारों को टोल टैक्स चुकाना पड़ता है। तो वही सरकार के द्वारा देश के 25 ऐसे वाहन सबारों को टोल टैक्स से भी मुक्त रखा गया है। इसकी एक लिस्ट भी जारी की गई है। जिन्हे टोल टैक्स नही देना पड़ता है।
टोल टैक्स मुक्त वाहनों की बढ़ाई गई श्रेणी
केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक मौजूदा समय में 25 तरह के वाहनों से कोई टोल टैक्स नहीं वसूला जाता। करीब एक दशक पहले तक केवल 9 श्रेणियों के वाहनों को टोल टैक्स से छूट प्राप्त थी जो अब बढ़कर 25 हो गई है।
इन्हें छूट
टोल टैक्स से जिन वाहनों को मुक्त रखा गया है कि उनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, जज-मजिस्ट्रेट के अलावा रक्षा, पुलिस, फायर फाइटिंग, एंबुलेंस, शव वाहन, चुनिंदा राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी, सचिव, विभिन्न विभागों के सचिव, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी सहित अन्य लोग शामिल हैं।
फास्टैग में गड़बड़ी
खबर है कि टोल टैक्स से बचने के लिए वाहन संचालक गडबड़ी कर रहे है। खबरों के तहत टोल पार करने के लिए लोग बड़ी गाडिय़ों पर छोटी गाड़ी का फास्टैग लगाकर निकल रहे हैं। नेशनल हाईवे अथारिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों की जांच में पता चला कि टोल पार करने वाली गाड़ी दूसरी है और फास्टैग किसी और का लगा हुआ है। जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है।
सरकार के द्वारा जिन वाहनों को टोल टैक्स से मुक्त रखा गया है उनमें
-भारत के राष्ट्रपति
-भारत के उपराष्ट्रपति
-भारत के प्रधान मंत्री
-एक राज्य के राज्यपाल
-भारत के मुख्य न्यायाधीश
-लोक सभा के अध्यक्ष
-कैबिनेट मंत्री
-मुख्यमंत्री
-सुप्रीम कोर्ट के जज
-राज्य मंत्री
-केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल
-पूर्ण सामान्य या समकक्ष रैंक का पद धारण करने वाला चीफ ऑफ स्टाफ;
-किसी राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष
-किसी राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष
-उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
-उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
-संसद सदस्य
-आर्मी कमांडर या वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और अन्य सेवाओं में समकक्ष
-संबंधित राज्य के भीतर राज्य सरकार के मुख्य सचिव
-भारत सरकार के सचिव
-सचिव राज्यों की परिषद
-सचिव लोक सभा
-राजकीय यात्रा पर विदेशी गणमान्य व्यक्ति
-किसी राज्य की विधान सभा के सदस्य और अपने-अपने राज्य के विधान परिषद के सदस्य, यदि वह राज्य की संबंधित विधायिका द्वारा जारी अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करता है।
-परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित व्यक्ति यदि ऐसे पुरस्कार के लिए उपयुक्त या सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता है।