Toll Plaza New Rules: अगर टोल प्लाजा में लगी है 100 मीटर लम्बी लाइन तो नहीं लगेगा टोल टैक्स, जाने NHAI का नियम!
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Toll Plaza New Rules: टोल प्लाजा (Toll Plaza) में लग रही वाहनों की लंबी कतार को देखते हुए एनएचएआई ने नियमों में कई संशोधन किए हैं। जिसमें वाहन सवार लोगों की समस्याओं को खासतौर पर ध्यान दिया गया है। यह नियम पूर्व में जारी किए गए जिसमें वाहनों की लंबी कतार लगने पर बिना टोल टैक्स के ही छोड़ने जैसी व्यवस्था की गई है। साथी ही फास्टैग की व्यवस्था लागू हो जाने से इस लंबी कतार में काफी राहत मिली है।
क्या है नियम
नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया एनएचएआई (NHAI) ने टोल प्लाजा ऑपरेटर को नियमों के दायरे में लेते हुए गाइडलाइन (New Guideline) जारी की है। जिसमें कहा गया है कि अगर टोल प्लाजा में वाहन 10 सेकंड से ज्यादा वक्त तक रुकते हैं और वाहनों की कतार की स्थिति 100 मीटर से ज्यादा हो जाती है तो वाहनों को बिना टोल टैक्स वसूले ही जाने देना होगा। इसके लिए एनएचआई ने सभी टोल प्लाजा के दोनों ओर 100 मीटर के दायरे में पीले रंग की लाइन बना रखी है। जैसे ही इस लाइन के बाहर वाहनों की कतार बढ़ जाती है वाहन चालक बिना शुल्क दिए अपने बाहर निकालने के लिए टोल प्लाजा को बाध्य कर सकते हैं।
तेजी से बढ़ रहा Fastag का चलन
सरकार द्वारा सभी Toll Plaza में Fastag व्यवस्था लागू की है। जिसमें वाहनों के खड़े होते हैं निश्चित टोल टैक्स अपने आप कट जाता है। यह एक आधुनिक व्यवस्था है। लेकिन कई बार बड़े-बड़े हाईवे में ऐसे वाहन भी गुजरते हैं जिन्होंने अभी तक फास्टट्रैक अपने वाहनों में नहीं लगवाया है। उनके लिए नगद काउंटर भी रखा गया है।
जानकारी के मुताबिक देश में चलने वाले 95 प्रतिशत से लेकर 99 प्रतिशत वाहनो मे फास्टैग लग चुका है। माना जा रहा है कि बहुत जल्दी हाइवे से गुजरने वाले 100 प्रतिशत वाहनों में फायरस्ट्राइक लग जाएगा।