सरकार ने कर्मचारियों के हित में किया बड़ा फैसला! अब Retirement के बाद 2 साल के लिए मिल सकती है नौकरी
Retirement age in Haryana Government: रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को अगले 2 वर्ष तक सेवा में रखा जाय या नहीं इसके लिए हरियाणा सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव संजीव कौशल की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है। जारी किए गए पत्र से पता चलता है कि कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद अधिकतम 2 वर्ष के लिए पुनः कार्य पर रखा जा सकता है। लेकिन इससे ज्यादा अवधि के लिए किसी भी कर्मचारियों को नहीं रखा जाएगा।
जारी हुआ पत्र Haryana Government Employees Retirement Age
इस संबंध में मुख्य सचिव संजीव कौशल की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है। जिसमें बताया गया है कि हरियाणा सिविल सेवा नियमावली 2016 के नियम 143 के अनुसार कर्मचारियों की विशेष परिस्थिति में सेवा अवधि बढ़ाई जा सकती है। नियम का हवाला देते हुए यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार असाधारण परिस्थितियों में 58 वर्ष की आयु के बाद अधिकतम 2 वर्ष के लिए सेवा अवधि बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए दोबारा से नियुक्त किया जाएगा।
इन्हें नहीं मिलेगा लाभ Retirement Age In Haryana Government
जानकारी के अनुसार प्रदेश के कुछ विभाग 2 वर्ष से अधिक की सेवा अवधि के लिए नियुक्ति प्रस्ताव तैयार कर मानव संसाधन विभाग को भेजा गया है। लेकिन इस संबंध में राज्य सरकार ने स्पष्ट आदेश दिया है कि 2 साल की सेवा अवधि के लिए दोबारा नियुक्ति करने के पश्चात इसे बढ़ाने के संबंध में कोई विचार नहीं किया जाएगा।
इस संबंध में यह भी कहा गया है कि अगर कोई विभाग किसी कर्मचारी को 2 वर्ष की सेवा अवधि के पश्चात भी आवश्यकता अनुसार नियुक्ति देता है तो वह कांट्रैक्ट बेस पर होगी।