तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका खारिज! गुजरात हाईकोर्ट ने कहा- तुरंत सरेंडर करो
Teesta Setalvad's bail plea rejected: गुजरात हाईकोर्ट ने शनिवार को सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका खारिज का दी. कोर्ट ने तीसरा सीतलवाड़ को तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया। गौरतलब है कि सीतलवाड़ पर 2002 के गुजरात दंगो से जुड़े मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए जूठे सबूत पेश करने का आरोप है.
सीतलवाड़ को पिछले साल 25 जून को गिरफ्तार किया गया था. उन्हें 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया था. और 2 जुलाई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. इसके बाद तीस्ता सीतलवाड़ ने गुजरात हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, याचिका की सुनवाई में देरी हुई तो वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं. जहां सितंबर 2022 को उन्हें जमानत मिल गई.
गुजरात दंगो की SIT रिपोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी. इस जाँच में पीएम मोदी को क्लीन चिट दी गई थी. याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दीया। यह याचिका जकिया जाफरी ने दाखिल की थी। जकिया जाफरी के पति एहसान जाफरी की इन दंगों में मौत हुई थी।
SC ने कहा था कि जकिया की याचिका में मेरिट नहीं है, इस मामले की को-पिटीशनर तीस्ता ने जकिया की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है. कोर्ट ने तीस्ता की भूमिका की जांच की बात कही थी। इसके बाद तीस्ता को मुंबई से गिरफ्तार किया गया।
तीस्ता पर फर्जी सबूत पेश करने के आरोप
गुजरात दंगों के मामले में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने तीस्ता सीतलवाड़, पूर्व IPS संजीव भट्ट और DGP आरबी श्रीकुमार के खिलाफ फर्जी दस्तावेज बनाकर साजिश रचने का मामला दर्ज किया था। संजीव भट्ट पहले से जेल में थे, जबकि तीस्ता और श्रीकुमार को पिछले साल एक साथ गिरफ्तार किया गया था।