सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को सही ठहराया: कहा- जम्मू-कश्मीर में 370 अस्थाई था, सितंबर 2024 तक चुनाव कराने के आदेश दिए
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को सही करार दिया है। सोमवार को सुको के 5 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा- "आर्टिकल 370 एक अस्थाई प्रावधान था। संविधान के अनुच्छेद एक और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और राज्य में भारतीय संविधान के सभी प्रावधान लागू हो सकते हैं।"
सुको ने कहा, "हम आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के संवैधानिक आदेश को भी वैध करार देते हैं। साथ ही लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखते हैं।"
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने आदेश दिया कि राज्य में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराए जाए। सीजेआई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि केंद्र के हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऐसा करने से अराजकता का माहौल पैदा होता है। अगर केंद्र के फैसले से किसी तरह की मुश्किल खड़ी हो रही हो तो ही इसे चुनौती दी जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए याचिका लगाने वाले याचिकाकार्ताओं की यह दलील भी खारिज कर दी कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकता है, जिसमें बदलाव न किया जा सके।
केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को 370 हटाया था
बता दें केंद्र की मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला लिया था। 5 अगस्त 2019 को राज्य से आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया था। साथ ही राज्य को दो हिस्सो जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था।
केंद्र के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 याचिकाए दाखिल हुई थी। इन्ही याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है और जम्मू-कश्मीर से धारा 370 खत्म करने और लद्दाख को केंद्र शासित राज्य का दर्जा देने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा है।