Sahara India Latest Update 2022: सहारा इंडिया के सेक्टर मैनेजर की अग्रिम जमानत खारिज, निवेशकों से धोखाधड़ी का मामला, जल्दी जानिए
Sahara India: सहारा इंडिया के सेक्टर मैनेजर द्वारा न्यायालय में लगाया गया अग्रिम जमानत आवेदन ख़ारिज हो गया है। इन पर निवेशकों से धोखाधड़ी करने का आरोप है। इस मामले की सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने यह निर्णय दिया है। रायगढ़ पुलिस ने मामले की जांच करते हुए पाया था कि सहारा इंडिया के द्वारा निवेशकों का करीब 40 लाख रुपया जमा कराया गया लेकिन परिपक्वता अवधि पूर्ण होने के बाद भी उन्हें रकम नहीं लौटाई जा रही। इस पर कंपनी के मैनेजरो पर मामला दर्ज कर एफआईआर दर्ज की गई थी।
क्या है मामला
जानकारी के अनुसार स्थानी निवासी विकास कुमार निगानिया ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी उसके द्वारा सहारा इंडिया में बताए गए कंपनी के नियम के मुताबिक कुछ पैसों का निवेश किया था। लेकिन निवेश के बाद परिपक्वता अवधि पूर्ण हो गई लेकिन सहारा इंडिया द्वारा पैसा वापस नहीं किया जा रहा है।
ऐसे में शिकायतकर्ता की शिकायत पर पुलिस ने सहारा इंडिया सोसाइटी कंपनी के डायरेक्टर डीके अवस्थी, मैनेजर कुलदीप पांडे, अमृत श्रीवास, एसके चंद्रा सहित 420, 120 बी और 4, 5, 6 छत्तीसगढ़ के निक्षेपको का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।
न्यायालय पहुंचे आरोपी अमृत श्रीवास
इस मामले पर कंपनी में सेक्टर मैनेजर पद पर रहे अमृत श्रीवास ने न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन लगाई। जहां पर विद्वान न्यायाधीश रजनीश श्रीवास्तव की कोर्ट ने पूरे मामले को सुना। न्यायालय को दिए आवेदन में अमृत श्रीवास ने कहा कि उसे इस मामले में अनावश्यक रूप से पुलिस द्वारा आरोपी बनाया गया है। जबकि वह निर्दोष है। श्रीवास का कहना था कि वह न तो कंपनी का डायरेक्टर है और न ही चेयरमैन। वह एक कर्मचारी की हैसियत से कार्य कर रहा था।
लेकिन शिकायतकर्ता ने कई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। जिसके बाद दोनों पक्षों को सुनते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सेक्टर मैनेजर अमृत श्रीवास के अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।