RC Transfer Rule: अब नहीं काटने होंगे RTO के चक्कर, गाड़ी का RC ट्रांसफर कराने को लेकर अपडेट जारी
RC Transfer Rule: गाड़ियों की खरीदी-बिक्री को लेकर हाल ही में जरूरी अपडेट जारी किया गया है. RC ट्रांसफर कराना बेहद ही झंझट से भरा काम है. यदि आप भी पुराना वाहन खरीद या बेच रहे हैं तो आपके लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करना अनिवार्य होता है. RC Transfer कराने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. कई बार RTO ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं.
RC ट्रांसफर कराना बेहद जरूरी
किसी भी गाड़ी को बेचने के विक्रेता को 14 दिन के अंदर उसकी RC ट्रासंफर करानी जरूरी होती है. इसके बाद 30 दिन के अंदर RC ट्रांसफर होकर नए पते पर भेज दी जाती है.
ऑनलाइन ट्रांसफर करने का ये है तरीका
- इसके लिए सबसे पहले आपको Ministry of Transport Highway की आधिकारीक वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/
- इस वेबसाइट पर जाकर आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर , ईमेल एड्रेस आदि डालकर अपना अकाउंट बनाना है.
- अकाउंट बन जाने के बाद आपको ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करना है. यहां आपको Vehicle Related service ऑप्शन सिलेक्ट करना है.
- अब आपके सामने एक APPLICATION FORM खुलेगा, जहां आपको अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल कर OTP आपके मोबाइल नंबर पर ही आएगा.
- OTP दर्ज करने के बाद आपके सामने नया पेज ओपन होगा. यहां आपको Transfer of Ownership ऑप्शन पर क्लिक करना है. इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.
- SUBMIT करने के बाद आपके सामने FORM आएगा, यहां आपको वाहन और रजिस्ट्रेशन के जानकारी देना है.
- अब आपको फॉर्म सबमिट करना है. इसके बाद अपनी इच्छानुसार RTO ऑफिस से अपॉइंटमेंट की तारीख ले सकते हैं.
RTO ऑफिस जाकर आपको बताया गया सारा प्रोसेस करें, यहां आपको सभी डॉक्यूमेंट और प्रोसेसिंग फीस देना होगी. इसके बाद आपको तारीख बताई जाएगी, उस दिन जाकर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं.