मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका खारिज! अब आगे क्या करेंगे?
राहुल गांधी की याचिका ख़ारिज: मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका को सूरत कोर्ट ने खारिज कर दिया है. एडिशनल सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा ने राहुल गांधी की याचिका को देखा और सिर्फ एक शब्द कहा- डिसमिस यानी ख़ारिज। जज मोगेरा ने इस मामले में 13 अप्रैल को ही सुनवाई पूरी कर ली थी. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
गौरतलब है कि अब राहुल गांधी को मानहानि वाले केस में हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, अगर वहां भी उसकी सज़ा कायम रखी जाती है तो फिर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. लेकिन अगर SC भी राहुल गांधी के पक्ष में फैसला नहीं सुनाता है तो फिर अगले 8 साल के लिए राहुल गांधी की राजनीति खत्म हो जाएगी।
अगर सूरत कोर्ट राहुल गांधी की याचिका को स्वीकार कर लेता तो उनकी सांसदी सदस्यता बहाल हो सकती थी. लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कांग्रेस का कहना है कि हमारे पास अभी बहुत ऑप्शन हैं. हम उनका इस्तेमाल करेंगे। इस मामले पर कांग्रेस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाएगी।
वहीं राहुल गांधी की याचिका ख़ारिज होने पर बीजेपी ने ख़ुशी जताई है. बीजेपी ने कहा - राहुल गांधी का घमंड टूट गया. OBC समुदाय खुश है, क्योंकि राहुल गांधी ने इस समुदाय का अपमान किया था.
राहुल गांधी ने क्या कहा था
कर्नाटक चुनाव के दौरान 2019 में राहुल गांधी ने एक रैली को सम्बोधित करते हुए कहा था- हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी! इस बयान के बाद गुजरात के बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दाखिल किया था. इसी साल 23 मार्च को सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई थी. जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई