राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म! ये कैसे और क्यों हुआ? क्या अब राहुल कभी सांसदी का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे?
Rahul Gandhi's membership of Parliament is over
राहुल गांधी की सांसदी खत्म: कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म (Rahul Gandhi's membership of Parliament ends) कर दी गई है. राहुल गांधी को सांसद पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया (Rahul Gandhi has been disqualified for the post of MP) है. Rahul Gandhi की संसद सदस्यता शुक्रवार दोपहर 2.30 बजे खत्म की गई है. राहुल केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद चुने गए थे.
लोकसभा सचिवालय की तरफ से राहुल गांधी को पत्र लिखकर यह जानकारी दी गई है कि उनकी संसद सदस्य्ता खत्म कर दी है. कांग्रेस पार्टी इस फैसले के खिलाफ व्यापक आंदोलन करने की तैयारी कर रही है. लेकिन जो होना था वो हो गया. राहुल गांधी अब MP नहीं हैं, न विपक्षी नेता प्रतिनिधि हैं और ना ही उनके पास कोई भी पद रह गया है.
राहुल गांधी की संसद सदस्यता क्यों खत्म हुई? क्या राहुल गांधी अब कभी सांसदी का चुनाव नहीं लड़ सकते? राहुल गांधी अब क्या करेंगे? ऐसे ही कुछ जरूरी सवालों के जवाब जानते हैं.
राहुल गांधी की संसद सदस्यता क्यों खत्म हुई?
गुरुवार 23 मार्च को सूरत कोर्ट (Surat Court) ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में दोषी पाया, कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की जेल की सज़ा सुनाई और तुरंत बेल भी मंजूर कर दी. लेकिन एक सांसद को दो साल की सज़ा तो सुना ही दी.
भारत का कानून कहता है कि अगर किसी सांसद विधायक और महापौर को किसी भी मामले में कोई भी कोर्ट 2 साल की सज़ा का दोषी ठहरता है तो वह अपने पद से अयोग्य हो जाता है. 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि अगर किसी MP, MLA या MLC को दो साल की सज़ा होती है तो सदन से उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी।
राहुल गांधी ने किया क्या?
बात 2019 में लोकसभा चुनाव के पहले की है, राहुल गांधी ने अपनी चुनावी रैली में कहा था- जितने भी मोदी सरनेम के लोग है सब चोर क्यों होते हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, और नरेंद्र मोदी!! राहुल के इस बयान पर सूरत के विधायक पूर्णेश मोदी ने FIR दर्ज करवाई थी. उनका आरोप था कि राहुल के बयान से मोदी सरनेम वाले लोगों का अपमान हुआ है, उन्होंने हमारे समाज को चोर कहा है. मामले की सुनवाई 4 साल तक चलती रही, तीन बार राहुल गांधी पेशी पर गए. और 23 मार्च 2023 को सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को IPC Act 500 के तहत दोषी सिद्ध करते हुए 2 साल की सज़ा सुना दी
राहुल गांधी का वीडियो, जिसे लेकर मानहानि का मामला चला
Rahul Gandhi convicted by court & sentenced to 2 years' imprisonment in a criminal defamation case filed against him over his "Saare Modi chor hote hain" remark.
— Priti Gandhi - प्रीति गांधी (@MrsGandhi) March 23, 2023
He claims to unite the nation with his yatra but his attack on the OBC community has exposed his divisive agenda!! pic.twitter.com/0SiPIW9Z9q
राहुल गांधी अब क्या करेंगे?
राहुल गांधी अब सांसद नहीं रहेंगे, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत सांसद पद से अयोग्य घोषित कर दिया गया है.
क्या राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं
बिलकुल जा सकते हैं, इससे पहले यूपी की रामपुर सीट से विधायक रहे आजम खान भी सुप्रीम कोर्ट गए थे जब उन्हें हेट स्पीच का दोषी सिद्ध होने के बाद विधायकी के लिए अयोग्य घोषित किया गया था. 27 अक्टूबर 2022 को रामपुर कोर्ट ने आजम खान को हेट स्पीच मामले में तीन साल की सज़ा सुनाई थी. जिसके बाद यूपी विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता खत्म कर दी थी.
आजम खान इस प्रक्रिया के खिलाफ SC गए थे. उनकी दलील थी कि अयोग्य करार देने, सीट खाली करने और उप चुनाव के लिए शेड्यूल जारी करने में इतनी तेजी उचित नहीं, वो भी तब जब कन्विक्शन के खिलाफ सेशन कोर्ट में उनकी अपील सुनी जानी है।
कोर्ट ने इसके बाद उप चुनाव प्रक्रिया में भी रोक लगा दी थी, और 10 दिन के अंदर आजम खान की अपील की सुनवाई पूरी करने के लिए कहा था. लेकिन बाद में उन्हें सेशन कोर्ट ने राहत नहीं मिली।
अगर हायर कोर्ट में राहुल दोष मुक्त हुए तो क्या सदस्यता वापस मिल जाएगी?
अगर राहुल गांधी सूरत कोर्ट से मिली दो साल की सज़ा को लेकर हायर कोर्ट जाते हैं और उच्च अदालत सूरत कोर्ट के निर्णय को पलट भी देती है तो भी राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं होगी। लेकिन अपर कोर्ट ने भी राहुल गांधी को दोषी पाया तो उनकी मुसीबत और बढ़ जाएगी
क्या राहुल गांधी दोबारा सांसदी का चुनाव लड़ सकते हैं
अगर अपर कोर्ट ने उन्हें बेक़सूर ठहरा दिया तो उनकी संसद सदस्यता वापस नहीं लौटेगी मगर वह अगले लोकसभा चुनाव में लड़के के योग्य होंगे, और अगर उनपर लगाया गया दोष बरक़रार रहा तो फिर वो सांसदी का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे
वायनाड की सांसद सीट का क्या होगा
लोकसभा चुनाव 2024 मई में होने हैं. यानी चुनाव होने में 6 महीने से ज़्यादा वक़्त है. ऐसे में वायनाड में उप चुनाव होगा लेकिन राहुल गांधी इस सीट पर दोबारा चुनाव दो हालातों में लड़ सकते हैं
- अगर चुनाव से पहले राहुल गांधी की सज़ा पर बड़ी अदालत रोक लगा दे
- राहुल की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे या इसे रद्द कर दे
लेकिन इसकी सम्भावना कम ह है कि राहुल गांधी वायनाड उपचुनाव में खुद को फिर से MP कैंडिडेट के रूप में उतारेंगे
अगर ऊपरी अदलात से भी राहुल गांधी को राहत नहीं मिली तो क्या होगा
राहुल गांधी दो तरह की कानूनी लड़ाई लड़ेंगे
- मानहानि केस में दोषी सिद्ध होने के खिलाफ
- सूरत कोर्ट द्वारा सुनाई गई दो साल की सज़ा के आधार पर उनकी संसद सदस्यता खत्म करने के खिलाफ
अगर मानहानि केस में राहुल को सुनाई गई सज़ा को रद्द नहीं किया गया तो राहुल गांधी को उसके एक महीने बाद दो साल की सज़ा काटनी होगी और वह सज़ा पूरी होने के 6 महीने बाद तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो राहुल गांधी का राजनैतिक करियर 8 साल के लिए रुक जाएगा
और अगर उनकी दो साल की सज़ा रद्द हो जाती है या कम कर दी जाती है तो राहुल को कानूनी लड़ाई करने का एक ऑप्शन मिल जाएगा और वह अगले चुनाव में सांसदी का चुनाव लड़ सकेंगे
अबतक किन सांसदों/विधायकों की सदस्यता खत्म हुई है
- लालू यादव: चारा घोटाला
- रशीद मसूद: MBBS सीट घोटाला
- अशोक चंदेल: हत्या के मामले में उम्र कैद
- कुलदीप सेंगर: रेप और हत्या के मामले में उम्रकैद
- अब्दुल्ला आजम: दो साल की सज़ा
- आजम खान: तीन साल की सज़ा