बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं कर सकती पुलिस! POCSO केस दर्ज कराने वाली रेसलर बालिग निकली
Brij Bhushan Sharan Singh News In Hindi: WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रिज भूषण शरण सिंह को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। पुलिस का कहना है कि हमें Brij Bhushan Sharan Singh के खिलाफ लगाए गए आरोपों से जुड़े सबूत नहीं मिले हैं. ऐसे में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है. इस मामले में एक और खुलासा हुआ है, कहा गया है कि जिस पहलवान ने ब्रिज भूषण पर रेप का आरोप लगाकर POCSO का मामला दर्ज करवाया था तो नाबालिग नहीं बालिग है. प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने आरोप लगाने वाली रेसलर की डेट ऑफ़ बर्थ के साथ कई बार छेड़छाड़ की है.
बृजभूषण सिंह की गिरफ़्तारी नहीं हो सकती
पुलिस का कहना है कि ब्रिज भूषण सिंह के खिलाफ जो आरोप लगे हैं उन्हें साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं. ऐसे में अभी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है. ना तो वह गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं और ना ही सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं. हम अगले 15 दिनों में कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेंगे
POCSO केस लगवाने वाली पहलवान बालिग निकली
जिस पहलवान ने खुद को नाबालिग बताकर ब्रिज भूषण शरण सिंह पर रेप का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ POCSO के तहत मामला दर्ज करवाया था वह बालिग निकली है. वह रोहतक की रहने वाली है और उसके स्कूल की डॉक्युमेंट्स से उसकी असली उम्र का पता चला है. पहलवान के पिता कहते हैं कि उनकी बेटी नाबालिग है और उसके चाचा का कहना है कि वो पहलवान बालिग है और प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने उसकी डेट ऑफ़ बिर्थ से छेड़छाड़ की है.
ब्रिज भूषण सिंह पर रेप का आरोप लगाने वाली पहलवान के चाचा मीडिया के सामने आए. उन्होंने कहा कि मेरी भतीजी बालिग है. उन्होंने पहलवान के जन्म से जुड़े प्रमाणपत्र दिखाते हुए कहा- मेरी भतीजी को सरकारी नौकरी का लालच देकर उसे ब्रिज भूषण सिंह के खिलाफ ऐसे आरोप लगाने के लिए कहा गया है. यह षड़यत्र हैं
इसपर पहलवान के पिता का कहना है कि वह लड़की का चाचा नहीं ताऊ है. जो मेरी बड़ी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट दिखा रहा है जो मर चुकि है. बड़ी बेटी की मौत 2 साल की उम्र में हो गई थी जिसके बाद छोटी बेटी का नाम हमनें वही रख दिया था. मेरी 16 साल की बेटी का रांची शिविर के दौरान ब्रिज भूषण सिंह ने शोषण किया था. लेकिन लड़की के पिता अपनी पहली बेटी के मृत्यु प्रमाण पत्र को नहीं दिखा पाए.
अगर यह साबित हो जाता है कि आरोप लगाने वाली पहलवान बालिग है तो ब्रिज भूषण शरण सिंह के ऊपर से POCSO Act हट सकता है. ऐसे में उनकी तुरंत गिरफ़्तारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी