PM Shram Yogi Maandhan Yojana Big Announcement 2023: गुड न्यूज़! 3000 रुपए की पेंशन देने का ऐलान, तुरंत ध्यान दे
PM Shram Yogi Maandhan Yojana Big Announcement 2023, PM Shram Yogi Maandhan Yojana 2023: केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana ) असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बड़ी सुविधा देने जा रही है। बताया गया है कि अब जिन असंगठित क्षेत्र के कामगारों की मासिक आय 15 हजार रुपए से कम है उन्हें पेंशन दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 1 फरवरी को घोषणा की थी। बताया गया है कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों में चालक, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, मजदूर, ग्रह कामगार, भट्टा मजदूर है तो इसका लाभ उठा सकते हैं।
कौन कर सकता है आवेदन
बताया गया है कि इस योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक आवेदन (Shram Yogi Maandhan Yojana 2023) कर सकते हैं। आवेदक का न्यूनतम वेतन 15 हजार रुपए से कम होना चाहिए। साथ ही आवेदक को किसी भी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो वह इस योजना का लाभ उठा सकता है।
देश के ऐसे नागरिक जो कर का भुगतान करते हैं वह इस योजना का लाभ पाने के लिए पात्र नहीं है। योजना में शामिल होने के लिए योजना के तहत निवेश करना होगा और 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।
बताया गया है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। इसके लिए उम्र के हिसाब से हर साल न्यूनतम 660 से 2000 रुपए जमा करने होते हैं। इस भुगतान के बाद पेशन प्राप्त होगी।
कैसे करें आवेदन
बताया गया है कि इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदक को अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक मोबाइल नंबर आदि दस्तावेजों के साथ जन सेवा केंद्र में जाना होगा। वहां सभी दस्तावेज सीएससी अधिकारी के पास जमा कर एजेंट से फार्म भरवाना होगा। आवेदन करने के पश्चात फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
बताया गया है कि आवेदन करने के पश्चात अगर व्यक्ति 10 वर्ष से कम अवधि के भीतर योजना से वापस अपने पैसे चाहता है तो न्यूनतम ब्याज दर के साथ भुगतान किया जाएगा। योजना लेने के पश्चात अगर 10 वर्ष के बाद 60 वर्ष आयु के पहले इस योजना से बाहर होता है तो उसके द्वारा किए गए अंशदान का ब्याज सहित रकम वापस किया जाएगा।
अगर किसी कारण बस श्रमिक की योजना लेने के पश्चात मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसकी पत्नी नियमित अंशदान कर योजना जारी रख सकती है। जीवनसाथी की मृत्यु के बाद फंड वापस जमा किया जा सकता है।