PM KISAN: क्या प्रधानमंत्री किसान योजना में पति-पत्नी दोनों को मिल सकते है 6000 रूपए? जानिए नियम
(फाइल फोटो)
Pradhan Mantri Kisan Yojana (PMKY) Rules: केंद्र की मोदी सरकार भारत के किसान भाईयों को लाभ पहुंचाने के लिए लगातार कई योजनाओं का संचालन कर रही है। उनमे से एक है प्रधानमंत्री किसान योजना। जिसके तहत सरकार किसान भाइयों को सालाना 6000 रूपए 3 किस्तों में देती है। प्रधानमंत्री किसान योजना (PM Kisan yojana) को लेकर कई सवाल किसान भाइयों के बीच उठते रहते हैं। उनमे से एक सवाल है की क्या किसान और उसकी पत्नी दोनों को सालाना 6000-6000 रूपए का लाभ मिल सकता है? ऐसे कई सवाल PMKY की वेबसाईट पर किसानो द्वारा पूछे गए है। तो आइये जानते हैं क्या कहते हैं नियम इसके बारे में।
प्रधान मंत्री किसान योजना नियम (PM kisan yojana rules)
नियम के अनुसार अगर किसान के परिवार में कोई एक व्यक्ति पति या पत्नी प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभार्थी है या परिवार का कोई और सदस्य इस योजना का लाभ ले रहा है। मतलब भईया अगर परिवार में PMKY के पैसे पहले से आ रहे हैं और फिर परिवार के कोई और सदस्य ने भी PMKY के लिए आवेदन किया तो इस आवेदन को फर्ज़ी माना जाएगा। मतलब परिवार में किसी एक का ही आवेदन मान्य किया जायेगा।
जानिए कौन नहीं है PMKY के पात्र ?
जानकारी के अनुसार प्रधान मंत्री किसान योजना (PM Kisan Yojana) के तहत उन किसानो को अपात्र माना जाता जो कृषि जमीन में खेती किसानी का काम नहीं करता है। बता दे योजना के लिए वो भी अपात्र जो किसी और के जमीन पर काम करते हैं। साथ अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है पर वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका हो, मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री है तो ये लोग भी प्रधान मंत्री किसान योजना के लाभ के लिए अपात्र हैं। और कौन हैं अपात्र :
- सभी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000/- रुपये है या अधिक (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर) है
- पिछले निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति।
- पेशेवर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट, और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत लोग इस योजना के लिए अपात्र हैं।