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Petrol Diesel New Rules In Delhi: पेट्रोल-डीजल को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, बदला खुद का बनाया नियम

Petrol-Diesel Excise Duty
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Petrol Diesel Price

PUC on Petrol Pump mandatory In Delhi: दिल्ली सरकार ने प्रदूषण रोकने एक कड़ा नियम बनाया था नियम के मुताबिक बिना पीयूसी (PUC) वाले वाहनों को ईंधन पेट्रोल पंपों से नहीं मिल सकता था।

PUC Certificate In Delhi: दिल्ली सरकार ने प्रदूषण रोकने एक कड़ा नियम बनाया था नियम के मुताबिक बिना पीयूसी (PUC) वाले वाहनों को ईंधन पेट्रोल पंपों से नहीं मिल सकता था।इस कड़े नियम के लागू होने का 25 अक्टूबर का समय निश्चित किया गया था। इसके बाद दिल्ली में वाहन रखने वालों में हड़कंप मचा हुआ था। लेकिन दिल्ली सरकार ने अपना ही नियम बदल दिया है। अब इस फैसले पर रोक लगा दी गई है।

आज से लागू होना था नियम

जानकारी के अनुसार दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि पूर्व में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था कि बिना पीयूसी प्रदूषण नियंत्रण जांच प्रमाण पत्र वाले वाहनों को 25 अक्टूबर से ईंधन नहीं मिलेगा। यह निर्णय 12 अक्टूबर को दिल्ली सरकार द्वारा लिया गया था।

लोगों को होने वाली इस परेशानी से बचाने तथा पेट्रोल पंप एसोसिएशन की मांग को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने इसमें पुनः ढिलाई बर्ती है। अब बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के भी लोगों को पेट्रोल पंपों में ईंधन उपलब्ध होगा।

मुख्यमंत्री से होगी चर्चा

दिल्ली पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि डीजल और पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने कुछ सुझाव दिए हैं। इन सुझावों पर विचार करते हुए मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी। एसोसिएशन द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा दिए गए सुझाव पर पहले विचार किया जाए उसके बाद यह नियम लागू करें। जिस पर करण मंत्री ने सहमति जताते हुए 25 अक्टूबर से पेट्रोल पंप पर इंधन खरीदने के लिए अनिवार्य रूप से वैध पीयूसी पर रोक लगा दी है।

क्यों आवश्यक है पीयूसी

पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी कि पीयूसी वाहनों के लिए आवश्यक किया जा रहा है। क्योंकि जांच के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि वाहन से निकलने वाला धुआं कितना प्रदूषित है। वह निकलने के बाद वातावरण में कितना प्रदूषण पैदा कर सकता है। जानकारी के अनुसार दिल्ली में चलने वाले कुल वाहन कुल प्रदूषण का लगभग 28 फ़ीसदी प्रदूषण फैलाते हैं।

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