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PAN Card News: पैन को आधार से 31 मार्च के पहले करा लें लिंक नहीं तो हो जाएगा इनएक्टिव

Sanjay Patel
25 Nov 2022 1:06 PM IST
PAN Card News: पैन को आधार से 31 मार्च के पहले करा लें लिंक नहीं तो हो जाएगा इनएक्टिव
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अभी तक यदि आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो जल्दी से जल्दी करा लें। इसके लिए 31 मार्च 2023 की समय सीमा निर्धारित की गई है।

PAN Card News: पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन कई बात बीत चुकी है किन्तु इस बार आयकर विभाग इसे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। अभी तक यदि आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो जल्दी से जल्दी करा लें। इसके लिए 31 मार्च 2023 की समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके उक्त समय सीमा तक आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड इन एक्टिव हो सकता है।

1 हजार लग रही लेट फीस

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मानें तो आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि उन सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं उनके लिए 31 मार्च 2023 निर्धारित की गई है। पैन को आधार से लिंक नहीं कराने की स्थिति में पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। 30 जून 2022 के बाद से पैन को आधार से लिंक कराने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) 1 हजार रुपए लेट फीस वसूल रहा है। पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर ऐसे लोगों को म्युचुअल फंड या स्टॉक अकाउंट खोलने जैसी चीजों की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा यदि आप इस पैन कार्ड का कहीं भी दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो आपको जुर्माना भी लग सकता है।

पैन को आधार से कैसे करें लिंक

पैन को आधार से लिंक करने के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा। यहां क्विक लिंक में आधार लिंक पर जाएं। पैन और आधार नंबर डालकर वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक करें। पेमेंट के लिए एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाने का लिंक दिखेगा। चालान नंबर/आईटीएनएस 280 में प्रोसीड कर क्लिक करें। टैक्स एप्लीकेबल चुननने के बाद टाइम ऑफ पेमेंट में जाएं। मोड ऑफ पेमेंट में नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। अपनी सुविधा अनुसार दोनों में से कोई ऑप्शन चुन सकते हैं। इसके बाद परमानेंट अकाउंट नंबर में अपना पैन कार्ड नंबर दर्ज करें। असेसमेंट इयर में 2023-24 डालें। एड्रेस डाकर कैप्चा कोर्ड में जाकर प्रोसीड पर क्लिक करें। जिसके बाद स्क्रीन पर दर्ज आपकी जानकारी दिखने लगेगी। जानकारी चेक करने के बाद आई एग्री पर टिक कर सब्मिट टू द बैंक पर क्लिक करें। अब आपको नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड चुनकर 1 हजार रुपए फीस भरें।

पेमेंट करने के बाद 4-5 दिन रुकना होगा

आपके द्वारा जमा किए गए पेमेंट को अपडेट होने में चार से पांच दिन का समय लगेगा। चार-पांच दिन बाद आपको दोबारा इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लिंक आधार पर क्लिक करना पड़ेगा। पैन के साथ ही आधार नंबर भरकर वैलिडेट पर क्लिक करें। यदि आपका पेमेंट अपडेट हो गया होगा तो स्क्रीन पर कंटीन्यू का ऑप्शन दिखाई देगा। जिसके बाद आप आधार कार्ड के अनुसार नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें। आई एग्री पर टिक कर आगे प्रोसीड करें। ओटीपी दर्जकर वैलिडेट पर क्लिक करें। तत्पश्चात एक पॉप अप विंडो खुलेगी। जिसमें आधार पैन लिंकिंग की आपकी रिक्वेस्ट वैलिडेशन के लिए यूआईडीएआई के पास भेज दी गई है लिखा होगा। वैलिडेशन के बाद आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा।

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