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PAN Card Alert: पैन कार्ड रखने वालो के ऊपर लग सकता है 10 हजार रूपए का जुर्माना, जानिए !

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जरूरी दस्तावेजों में Pan Card अहम है और इसमें गलती करगे तो जुर्माना भरना पड़ जाएगा.

PAN Card Alert: आज हर आदमी की जरूरत में पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी जैसे दस्तावेज बेहद महत्वपूर्ण है। किसी भी सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह के कामों के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है, लेकिन इसमें अगर आप गलती करते है तो न सिर्फ आप का काम खराब होगा बल्कि इससे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।

दो पैन कार्ड में देनी पड़ती है पेनाल्टी

दरअसल वित्तीय ट्रांजेक्शन के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है, बिना पैन के आप वित्तीय लेनदेन से जुड़े कामों को पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन दो पैन कार्ड एक साथ रखने की सूरत में आपको भारी पेनाल्टी लग सकती है। यानि कि एक व्यक्ति अगर दो अलग-अलग पेनकार्ड का उपयोग करता है तो यह अपराध है और उसे 10 हजार रूपये तक जुर्माना भरना पड़ेगा।

इन बातों का रखे ध्यान

कहीं पर भी पैन कार्ड का नंबर डालते समय दोबारा चेक जरूर करें, सभी 10 अंकों के नंबर सावधानी से भरे, गलत जानकारी भरने पर आप पर पेनाल्टी लग सकती है, इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय पैन नंबर को ठीक तरह से डाले और रि-चेक जरूर करें, गलत पैन की जानकारी देने वाले पर 10 हजार रुपए की पेनाल्टी लग सकती है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272 बी के तहत आयकर विभाग गलत जानकारी देने वाले पर पेनाल्टी लगा सकता है।

दो पैन कार्ड रखने पर होगी कार्रवाई

अगर आपके पास दो पैन कार्ड है तो एक कार्ड को सरेंडर करवाना जरूरी है नही तो इसमें भारी जुर्माना लग सकता है और बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है। अगर दो पैन कार्ड है तो एक को जाकर पैन विभाग में सरेंडर करवाएं। इनकम टैक्‍स एक्‍ट 1961 के सेक्‍शन 272 में इसका प्रावधान है। दो पैन कार्ड रखने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है।

दूसरा पैन कार्ड ऐसे कराए सरेंडर

पैन कार्ड सरेंडर करने का प्रोसेस भी काफी आसान है. इसके लिए आपको सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर कॉमन फॉर्म डाउनलोड करके ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया कर सकते है और अपना एक पैन कार्ड उसके साथ जमा कर सकते है।

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