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पूरे भारत में आदेश जारी, 15 साल से पुराने वाहनों का फिर से रजिस्ट्रेशन होगा

Vehicle New Policy
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Vehicle New Policy

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा एक आदेश जारी करते हुए पुराने वाहन मालिकों को राहत दी है। नए नियम के मुताबिक अब राजधानी दिल्ली को छोड़कर देश के सभी प्रांतों के पुराने वाहनों का पंजीकरण किया जाएगा।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा एक आदेश जारी करते हुए पुराने वाहन मालिकों को राहत दी है। नए नियम के मुताबिक अब राजधानी दिल्ली को छोड़कर देश के सभी प्रांतों के पुराने वाहनों का पंजीकरण किया जाएगा। इसके लिए सिर्फ वाहन मालिक को सामान्य से 8 गुना ज्यादा शुल्क चुकाना होगा। शुल्क के जमा होने के बाद वाहनों का रजिस्ट्रेशन नया कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक व्यवस्था और भी लागू की गई है जिसमें पुराने वाहनों का हर 5 वर्ष में रजिस्ट्रेशन रिनुअल करवाना होगा।

1 अप्रैल से होगा लागू

जानकारी के अनुसार 1 अप्रैल से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कई नियमों में संशोधन किया है। जानकारी के अनुसार सभी 15 वर्ष पुराने वाहनों का पंजीयन 5 हजार रुपए जमा करने पर रिनुअल कर दिया जाएगा। अभी इसके लिए मात्र 600 रुपए लगते थे। वहीं दोपहिया वाहन 300 के बजाए 1000 रुपए लगेंगे।

वही यह व्यवस्था भी की गई है कि रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण में देरी होने पर हर महीने अतिरिक्त 300 रुपए वाहन मालिक को जमा करने होंगे। वही कमर्शियल वाहन मालिकों को रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण में देरी होने पर 500 प्रति माह के हिसाब से अलग से लिए जाएंगे।

बढ़ जाएगा फिटनेस टेस्ट का खर्च

जानकारी के अनुसार सड़क परिवहन एवं राज्यमर्ग मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल से पुराने ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल वाहनों के फिटनेस टेस्ट का खर्च भी बढ़ाया गया है। मैं अब टैक्सियों के लिए 1000 के बजाय 7000 रुपए वही बसों और ट्रकों के लिए 15000 के बजाय 12500 रुपए शुल्क लिए जाएंगे। बताया गया है कि आर के पुराने वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है।

एनजीटी ने लगाई रोक

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहां है कि 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन एनसीआर में नहीं चलाई जा सकते। इन वाहनों को जीवन का अंत वाहन कहा जाता है। सरकार ने लोक रोक लगाते हुए यह भी कहा है कि इन पुराने वाहनों को किसी भी सार्वजनिक जगह के पार्किंग में खड़ा भी नहीं किया जा सकता।

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