गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये हमारा काम नहीं है
Cow As A National Animal: सुप्रीम कोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया। कोर्ट में कहा कि लोग ऐसी याचिका लगाकर हमारा वक़्त बर्बाद करते हैं और हमें जुर्माना लगाने के लिए मजबूर करते हैं. गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है.
दरअसल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग वाली याचिका की सुनवाई हुई. लेकिन कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से ही मना कर दिया। जस्टिस एस कौल और जस्टिस अभी की बेंच ने याचिका लगाने वाले को फटकार लगा दी. और कहा- क्या ये कोर्ट का काम है? ऐसी याचिका क्यों दायर करते हो, जिनपर हमें जुरमाना लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता है.
कोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने वाली याचिका ख़ारिज कर दी
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका लगाने वाले से कहा- गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना हमारा काम नहीं है. आप अदालत आ गए तो क्या कानून को अनदेखा कर दें? किसका मौलिक अधिकार प्रभावित हुआ है? जो आपने अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की है. आप लोग ऐसा करते ही क्यों हैं?
NGO गोवंश सेवा सदन की याचिका थी
सुप्रीम कोर्ट में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की याचिका NGO गोवंश सेवा सदन ने दायर की थी. याचिकर्ता की मांग थी कि केंद्र को यह निर्देश दिया जाए कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए
कोर्ट ने कहा केस वापस लो
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में कहा- गोरक्षा बेहद जरूरी है. सरकार ने भी कहा है कि गायों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। सरकार इसपर विचार करे. हमें सबकुछ गायों से मिलता है। इसपर कोर्ट ने कहा- हमारा वक़्त मत बर्बाद करो, ये सब करना बंद करो, ये हमारा काम ही नहीं है. कोर्ट ने वकील को चेतावनी देते हुए कहा- इस केस को वापस लेलो वरना जुरमाना लगा देंगे