Old Pension Scheme: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! कर्मचारी-पेंशनर्स को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ, ये लोग होंगे हकदार
Delhi High Court On Old Pension Scheme: जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं पुरानी पेंशन योजना को लेकर कर्मचारियों की मांग भी तेज होती जा रही है। एक ओर जहां सरकार बनते ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने योजना लागू कर दी वहीं झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पुरानी पेंशन योजना लागू हो चुकी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर चुकी है। 2024 मे होने वाले लोकसभा चुनाव में तथा अन्य प्रदेशों में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग तेज हो सकती है। लेकिन इसी बीच हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला भी दिया है।
दिल्ली हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला Employee And Pensioners Old Pension Scheme 2023
दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों अधिकारियों की ओर से वर्ष 2020 में अलग-अलग 82 याचिकाएं लगाई गई थी। जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए एक अहम फैसला दिया है। हाई कोर्ट का कहना है कि अधिकारी कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि भारतीय आज हुई हो या फिर पहले हुई आने वाले समय में यदि भर्ती होगी तो इनके जवान और अधिकारी पुरानी पेंशन योजना का लाभ पाने की हकदार है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि यह सशस्त्र बल है इसलिए यह योजना के पात्र हैं।
केंद्र सरकार ने नहीं दी मान्यता CAPF Old Pension Scheme 2023
इधर एक विवाद और चल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सशस्त्र बल के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। इस मामले के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भारतीय संघ के सशस्त्र बल के रूप में माना गया है। 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार ने भर्ती करते हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से बाहर कर दिया था। सरकार का मानना है कि केवल सेना, नेवी और वायु सेना ही सशस्त्र बल है।